- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Nagpur Hc Orders Nit Remove Illegal Slaughterhouses 3 Weeks
नागपुर में 3 हफ्ते के भीतर हटेंगे अवैध बूचड़खाने, NIT को मिला सख्त आदेश, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
Nagpur High Court Order NIT: हाई कोर्ट का सख्त आदेश। NIT की जमीन से 3 सप्ताह में हटेंगे अवैध बूचड़खाने। फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले अतिक्रमणकारियों पर गिरेगी गाज। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
- Written By: प्रिया जैस

हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
Illegal Slaughterhouse Removal Nagpur: प्रन्यास की जमीन पर हुए अतिक्रमण के साथ ही निजी मालिकी की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रन्यास की पैरवी कर रहे वकील ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने अतिक्रमण में विशेषकर मांस/चिकन की दुकानें और बूचड़खाने, अगले 3 सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश जारी किया।
सुनवाई के दौरान एनआईटी के वकील एसएम पुराणिक ने अदालत में बयान दिया कि एनआईटी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को आज से 3 सप्ताह के भीतर हटा दिया जाएगा। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए एनआईटी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता की निजी जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त फोरम का दरवाजा खटखटाने की छूट प्रदान की।
अतिक्रमणकारियों पर फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप
इस मामले में सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे प्रतिवादियों की पैरवी कर रहे वकील अधिवक्ता एसडी चांदे ने दावा किया कि उनके मुवक्किल पिछले 40 वर्षों से इस संपत्ति पर काबिज हैं। जब अदालत ने उनसे मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज मांगे तो वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके।
सम्बंधित ख़बरें
Ravi Shastri ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, भेंट की क्रिकेट से जुड़ी एक किताब
राहुल गांधी पर बरसे Chandrashekhar Bawankule, बोले- ‘वंदे मातरम्’ का अर्थ नहीं समझते, संस्कारों की है कमी
मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब एक ही पन्ने पर! महाराष्ट्र राज्य मंडल ने बदला दशकों पुराना नियम, जानें फायदें
Rahuri Assembly Bypoll: BJP ने अक्षय कार्डिले को बनाया उम्मीदवार, क्या निर्विरोध होगा चुनाव
इसकी बजाय उन्होंने 1975 के एक नियमित दीवानी मुकदमे (सूट नंबर 177/1975) की डिक्री का हवाला दिया जिसमें जमीन का स्पष्ट विवरण भी मौजूद नहीं था। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि प्रतिवादियों द्वारा जिस डिक्री का हवाला दिया जा रहा है वह असल में ‘सर्वोदय गृह निर्माण सोसाइटी’ द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे (सूट नंबर 285/1975) की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अतिक्रमणकारियों ने अदालत में फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया है।
यह भी पढ़ें – नागपुर मनपा को जोर का झटका! ई-गवर्नेंस में टॉप-5 से भी बाहर, जानें क्यों इतनी बुरी तरह हारी CM फडणवीस की नगरी
मृत व्यक्ति को भेजा गया नोटिस रद्द
हाई कोर्ट ने इस धोखाधड़ी के आरोप को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई को इस पर संज्ञान लेने के संकेत दिए जिसमें प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए इन विवादित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसी मामले से जुड़े एक अन्य सिविल आवेदन (777/2026) पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एनआईटी द्वारा 24 मार्च 2026 को शामराव दुर्गाजी भांगे और अन्य को जारी किए गए एक नोटिस को भी रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता ने मृत्यु प्रमाणपत्र पेश करते हुए बताया कि शामराव का बहुत पहले निधन हो चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलीलों पर एनआईटी ने विवाद नहीं किया जिसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस को खारिज करते हुए एनआईटी को आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार नया नोटिस जारी करने की अनुमति दी।
Nagpur hc orders nit remove illegal slaughterhouses 3 weeks
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
हनुमान जन्मोत्सव 2026: इन राशि वालों का चमक उठेगा भाग्य, क्या आपकी राशि भी है शामिल?
Apr 01, 2026 | 03:33 PM12 साल का इंतजार खत्म! आंध्र प्रदेश को मिली नई राजधानी, लोकसभा में पास हुआ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल
Apr 01, 2026 | 03:32 PMRavi Shastri ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, भेंट की क्रिकेट से जुड़ी एक किताब
Apr 01, 2026 | 03:25 PMInstagram Plus: अब फ्री नहीं रहेगा Instagram, 100 रुपये में मिलेंगे छुपे फीचर्स, यूजर्स की होगी कमाई
Apr 01, 2026 | 03:25 PMOTT पर ‘चिरैया’ देख मर्दों को क्यों लगी मिर्ची? सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, इन गलतियों ने कर दिया बंटाधार
Apr 01, 2026 | 03:25 PMDhurandhar 2 Controversy: ममता बनर्जी पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती, धुरंधर विवाद पर दिया बड़ा बयान
Apr 01, 2026 | 03:20 PM‘आने वाले महीने…’, पीएम अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया को किया संबधित; मुश्किल वक्त में एकजुटता की अपील
Apr 01, 2026 | 03:14 PMवीडियो गैलरी

असम में मोदी की हुंकार, PM की रैली में उमड़े जनसैलाब, बोले- केंद्र की तरह जीत की हैट्रिक पक्की
Apr 01, 2026 | 02:27 PM
गंदे कपड़ों पर मिली सजा ने ले ली जान! स्कूल में अपमानित महसूस करने वाली छात्रा ने घर जाकर किया सुसाइड- VIDEO
Mar 31, 2026 | 10:02 PM
ईरान का बड़ा फैसला, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों से वसूलेगा टोल; भारत की बढ़ेगी मुश्किलें- VIDEO
Mar 31, 2026 | 09:45 PM
बिहार में पार्टी को खड़ा करने में जुटी कांग्रेस, नए जिला अध्यक्षों पर खेला दांव; RJD-BJP वोट बैंक पर सीधी नजर
Mar 31, 2026 | 09:39 PM
सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने बिहार से दबोचा- VIDEO
Mar 31, 2026 | 09:31 PM
चैत्र के आखिरी मंगलवार को भारी हादसा! नालंदा के मंदिर में क्यों बेकाबू हुई भीड़? प्रशासन पर उठे सवाल
Mar 31, 2026 | 01:42 PM













