Nagpur: रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर ‘फायर’ विभाग का शिकंजा, 32 ठिकानों पर छापेमारी, कई को थमाया नोटिस
Rooftop Restaurants Nagpur Action: सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 32 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किए हैं और कई को बंद करने के आदेश दिए हैं।
- Written By: प्रिया जैस
रूफटॉप रेस्तरां (AI Generated Image)
Nagpur Fire Department News: नागपुर महानगरपालिका के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने शहर के विभिन्न रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 (संशोधित अधिनियम 2023) के तहत विभाग ने उन रेस्टोरेंट्स पर नकेल कसी है जिन्होंने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया है।
सूत्रों के अनुसार शहर के विभिन्न अग्निशमन केंद्रों (जैसे सक्करदरा, त्रिमूर्तिनगर, नरेंद्रनगर और सिविल लाइंस) के अंतर्गत आने वाले कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। जांच में पाया गया कि कई रेस्टोरेंट्स के पास स्थायी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं है और कुछ का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं है।
जानकारी के अनुसार मनपा के फायर विभाग की ओर से कुल 32 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स का औचक निरीक्षण किया गया जिनमें से नियमों का उल्लंघन करते पाए गए रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
- सदर और माउंट रोड :- सदर स्थित ‘मे। चिल एन फील लाउंज’ के रूफटॉप पर किए गए अतिरिक्त निर्माण को बंद करने की कार्रवाई की गई है। इसी तरह, माउंट रोड स्थित ‘बारबाडोस रूफटॉप रेस्टोरेंट’ और ‘टीप्सी ट्रक’ को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
- नरेंद्रनगर और वर्धा रोड :- यहां ‘मे. कोरल होटल’ और ‘मे. लालामामा ब्रेविंग कंपनी’ जैसे कई रेस्टोरेंट्स का उपयोग बंद पाया गया है। इसके अलावा वर्धा रोड के अन्य बड़े होटल को भी अग्नि सुरक्षा मानदंडों की पूर्ति के संबंध में नोटिस दिया गया है।
- त्रिमूर्तिनगर और बजाज नगर :- ‘रास्ता’ (RAASTA) जैसे ऊंचे भवनों (61।3 मीटर) में स्थित रेस्टोरेंट्स की भी त्रुटियों को लेकर जांच की गई है। इसके अलावा बजाजनगर के ‘मे। अनिल कुमार नायर’ के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर रूफटॉप बंद पाया गया।
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अन्यथा प्रतिष्ठानों पर ठोका जाएगा ताला
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने धारा 6, 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। कई प्रतिष्ठानों को ‘B फॉर्म’ (अग्नि सुरक्षा अनुपालन रिपोर्ट) जमा न करने के कारण चेतावनी दी गई है। जिन रेस्टोरेंट्स ने नोटिस के बाद भी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं किए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिन रेस्टोरेंट्स ने अभी तक अग्नि सुरक्षा के ‘B फॉर्म’ जमा नहीं किए हैं या जहां स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध निर्माण पाया गया है उन्हें जल्द से जल्द नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं।
