रूफटॉप रेस्तरां (AI Generated Image)
Nagpur Fire Department News: नागपुर महानगरपालिका के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने शहर के विभिन्न रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 (संशोधित अधिनियम 2023) के तहत विभाग ने उन रेस्टोरेंट्स पर नकेल कसी है जिन्होंने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया है।
सूत्रों के अनुसार शहर के विभिन्न अग्निशमन केंद्रों (जैसे सक्करदरा, त्रिमूर्तिनगर, नरेंद्रनगर और सिविल लाइंस) के अंतर्गत आने वाले कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। जांच में पाया गया कि कई रेस्टोरेंट्स के पास स्थायी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं है और कुछ का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं है।
जानकारी के अनुसार मनपा के फायर विभाग की ओर से कुल 32 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स का औचक निरीक्षण किया गया जिनमें से नियमों का उल्लंघन करते पाए गए रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने धारा 6, 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। कई प्रतिष्ठानों को ‘B फॉर्म’ (अग्नि सुरक्षा अनुपालन रिपोर्ट) जमा न करने के कारण चेतावनी दी गई है। जिन रेस्टोरेंट्स ने नोटिस के बाद भी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं किए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिन रेस्टोरेंट्स ने अभी तक अग्नि सुरक्षा के ‘B फॉर्म’ जमा नहीं किए हैं या जहां स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध निर्माण पाया गया है उन्हें जल्द से जल्द नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं।