Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘अब और ब्लास्ट नहीं’, नागपुर विस्फोटक हादसों पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब

Nagpur Explosive Units Accident: नागपुर में विस्फोटक इकाइयों में हादसों पर दायर जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा और 10 जून तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: May 01, 2026 | 01:40 PM

नागपुर विस्फोटक हादसा,(प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur PIL High Court: नागपुर विदर्भ क्षेत्र में स्थित विस्फोटक निर्माण इकाइयों में हो रहे जानलेवा हादसों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जम्मू आनंद की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम और दूसरा ब्लास्ट नहीं चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए, साथ ही 10 जून तक हलफनामा प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधि। अरविंद वाघमारे ने पैरवी की। गलत धारा में जांच और केंद्र की चुप्पी पर उठे सवाल याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष यह अहम मुद्दा उठाया गया कि इतने संगीन और गंभीर मामले में केंद्र सरकार ने ‘द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884’ की धारा 9A के तहत जांच की अधिसूचना ही जारी नहीं की।

याचिकाकर्ता के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी ने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद धारा 9(1) के तहत एक सामान्य जांच बैठा दी, जो सरासर गलत है। नियमानुसार, धारा 9A के तहत जांच टीम में भारत सरकार के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सक्षम जांच अधिकारी और कानून व मामले के विशेषज्ञों का शामिल होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस गंभीर लापरवाही के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है, जिसे हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

सम्बंधित ख़बरें

नागपुर मनपा का बड़ा फैसला, सिटी बस सेवा अपग्रेड, पार्किंग और चार्जिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

CM फडणवीस ने किया मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का लोकार्पण, मुंबई-पुणे के बीच की दूरी हुई कम, देखें तस्वीरें

नंदुरबार में बर्ड फ्लू का तांडव; 1.40 लाख मुर्गियों को मारने का आदेश, पोल्ट्री उद्योग में दहशत

सीएम का बड़ा फैसला, भीषण गर्मी में छात्राओं को राहत; नागपुर हॉस्टल में लगेंगे 600 कूलर

‘क्या गरीब मरे, इसलिए गंभीरता नहीं?’

सुनवाई के दौरान अदालत का रुख प्रशासन के प्रति बबेहद सख्त रहा। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘हम और दूसरा ब्लास्ट नहीं चाहते। गरीब लोग मरे हैं इसीलिए मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है?’ अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं की गई तो कोर्ट सख्त आदेश जारी करेगा।

6 केस, कैसे रिन्यू हुआ कंपनी का लाइसेंस ?

अदालत ने आरोपी कंपनी ‘एसबीएल’ के लाइसेंस नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर भी कड़ा प्रहार किया। हाई कोर्ट ने पूछा कि जब नियमों का पालन न करने को लेकर एसबीएल कंपनी के खिलाफ पहले से ही 6 अदालती मामले (कोर्ट केस) दर्ज थे, ती उसका लाइसेंस रिन्यू कैसे किया गया? अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया होता, तो यह दुर्दैवी घटना घटित ही नहीं होती।

यह भी पढ़ें:-नागपुर मनपा का बड़ा फैसला, सिटी बस सेवा अपग्रेड, पार्किंग और चार्जिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

सुनवाई के दौरान यह बात प्रमुखता से रखी गई कि केंद्र सरकार के खिलाफ की गई मांग केवल एक ‘नीति के निर्माण तक ही सीमित है। इसके साथ ही केंद्र की ओर से यह दलील दी गई कि खुद याचिकाकर्ता की दलीलों के अनुसार भी यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि केंद्र’ के। औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अपर निदेशक द्वारा दायर हलफनामा के अनुसार इस घटना की विभागीय जाच अभी जारी है।

Nagpur explosive units accidents pil high court observation

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 01, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

  • High Court
  • Maharashtra News
  • Nagpur
  • PIL
  • Today Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.