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नागपुर महानगरपालिका की नई योजना, 31 जुलाई तक टैक्स भुगतान करें, पाएं 15% की राहत

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर मनपा ने 2026-27 के लिए संपत्ति कर में राहत दी है। 31 जुलाई तक ऑनलाइन टैक्स भरने पर 15% और केंद्र पर एडवांस भुगतान करने पर 10% छूट मिलेगी।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: May 07, 2026 | 12:11 PM

नागपुर मनपा, संपत्ति कर छूट,(सोर्स: सोशल मीडिया)

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Nagpur Property Tax Discount: नागपुर महानगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर में विशेष छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महानगरपालिका अधिनियम की धारा 140-अ और 140-ब के तहत लिए गए इस फैसले से समय पर कर चुकाने वाले नागरिकों को सीधा फायदा होगा।

बताया जाता है कि यदि सम्पत्तिधारक 31 जुलाई 2026 तक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने चालू वर्ष के संपत्ति कर का भुगतान करते हैं तो उन्हें कुल 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं जो लोग मनपा के संपत्ति कर वसूली केंद्र पर जाकर अपना अग्रिम (एडांस) कर जमा करेंगे उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

…तो केवल 10 प्रतिशत छूट

31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि में अगर कोई करदाता ऑनलाइन टैक्स भरता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, इस अवधि में वसूली केंद्र पर जाकर टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट केवल मूल कर पर लागू होगी और इसमें से सरकारी करों को बाहर रखा गया है।

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योजना का कार्यान्वयन अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम की देखरेख में नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। महापौर नीता ठाकरे ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, मनपा को उम्मीद है कि इस फैसले से न केवल नागरिकों को समय पर कर भरने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नागपुर महानगरपालिका के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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Published On: May 07, 2026 | 12:11 PM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Municipal Corporation
  • Property Tax
  • Today Nagpur News

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