इनकम टैक्स विभाग का बड़ा बदलाव! अब Form 13 की जगह आया Form 128, TDS कटने से पहले ऐसे मिलेगा फायदा

Income Tax Form 128 : आयकर विभाग ने Form 13 की जगह नया Form 128 लागू किया है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स पहले से कम या शून्य TDS/TCS के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
The Income Tax Department has replaced Form 13 with new Form 128 for applying online for lower or nil TDS/TCS deductions.
Form 128 (फोटो - गूगल इमेज)
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Form 13 Replacement : इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए एक अहम प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब पुराने Form 13 की जगह नया Form No. 128 लागू कर दिया गया है, जो नए Income-tax Act, 2025 के तहत लाया गया है।

इस बदलाव का मकसद उन लोगों और कारोबारियों को सुविधा देना है, जिनका वास्तविक टैक्स दायित्व कम होता है, लेकिन उनसे सालभर ज्यादा TDS या TCS कट जाता है। अब ऐसे लोगों को रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे पहले से कम या शून्य टैक्स कटौती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Form 13 की जगह नया Form No. 128 लागू

Form 128 उन टैक्सपेयर्स के लिए उपयोगी है जो चाहते हैं कि उनकी आय पर कम दर से या बिल्कुल टैक्स न कटे। यह सुविधा रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट दोनों के लिए उपलब्ध है।

हालांकि यह फॉर्म अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अतिरिक्त टैक्स कटौती से बचना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन आय क्रेडिट या भुगतान होने से पहले करना होगा। अगर टैक्स पहले ही कट चुका है, तो फिर यह आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है।

ऑनलाइन होगा फॉर्म के लिए आवेदन

इस फॉर्म के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसे TRACES पोर्टल पर भरना होगा। टैक्सपेयर्स को पोर्टल पर लॉगिन कर Form 128 चुनना होगा, अनुमानित आय, टैक्स देनदारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद ई-वेरिफिकेशन करना होगा।

आवेदन जमा होने के बाद एक Acknowledgement Receipt Number मिलेगा, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा। मंजूरी मिलने पर सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के 100 से ज्यादा भुगतानकर्ता हैं, तो Annexure-II के जरिए मल्टीपल सर्टिफिकेट भी बनाए जा सकते हैं।

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