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नागपुर खंडपीठ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 21 दिसंबर को ही आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे

Supreme Court ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की 264 नगर परिषद व नगर पंचायत चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर को ही होगी। अलग-अलग नतीजों से होने वाला भ्रम रोकने के लिए आदेश बरकरार रखा गया।

  • By आकाश मसने
Updated On: Dec 06, 2025 | 05:30 AM

सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Maharashtra Local Body Election Result: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों को लेकर चल रही अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया कि इन सभी निकाय चुनावों के नतीजे एक साथ 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने को मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर पीठ के इसी फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि इस तारीख से पहले मतगणना नहीं होगी।

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को एक साथ घोषित करने का आदेश दिया था। 2 दिसंबर को मतदान संपन्न होने के बाद, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था।

क्या बोले CJI सूर्यकांत?

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह रुख स्पष्ट किया है कि भले ही मतदान हो चुका है, लेकिन 21 दिसंबर से पहले मतगणना नहीं की जाएगी।

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सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के कारण चुनाव आगे न टले। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अगली नियोजित चुनाव किसी कारणवश 20 तारीख को नहीं हो पाते हैं, तो भी पहले हो चुके चुनावों की मतगणना को नहीं रोका जाना चाहिए।

चुनाव टालने का अधिकार किसी को नहीं

कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि चुनावों का समय 31 जनवरी तक सीमित है और किसी को भी, किसी भी कारण से, चुनाव आगे टालने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि नतीजे घोषित करने की तारीख नहीं बदली जाएगी और चुनाव से जुड़ी आचार संहिता 20 दिसंबर तक लागू रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी निर्णयों पर अपनी मुहर लगा दी है।

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एक ही दिन परिणाम से भ्रम की स्थिति टलेगी

इससे पहले एक ही दिन मतगणना की मांग वाली याचिका में याचिकाकर्ताओं का दावा था कि अलग-अलग दिनों में परिणाम घोषित करने से भ्रम और गलतफहमी पैदा हो सकती है। कोर्ट ने उसी तर्क को स्वीकार करते हुए सभी नतीजे एक ही दिन घोषित करने के निर्णय को बरकरार रखा है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतिम आदेश के साथ, अब यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र के सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को एकत्रित रूप से घोषित होंगे। इसके अलावा, एक्जिट पोल प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

Maharashtra local body election result supreme court 21 december counting

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Published On: Dec 06, 2025 | 05:30 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra Local Body Elections
  • Nagpur
  • Supreme Court

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