
नागपुर में Section 163 लागू
नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई हिंसा के बाद यहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। शहर के हंसपुरी इलाके में एक और झड़प के बाद यह निर्णय लिया गया। इस बाबत नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉ। रविंद्र सिंघल ने बताया कि शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (मजिस्ट्रेट को तुरंत प्रभाव से मामलों में तत्काल निवारक आदेश जारी करने का अधिकार देना, ताकि बाधा, मानव जीवन को खतरा, अशांति या दंगे को रोका जा सके, और इसे व्यक्तियों, विशिष्ट क्षेत्रों या आम जनता पर निर्देशित किया जा सकता है) लागू कर दी गई है।
जानकारी दें कि, औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान धर्मग्रंथ जलाये जाने की अफवाह फैलने के बाद मध्य नागपुर में सोमवार को हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के अनुसार, पुराने भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में रात साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे के बीच एक और झड़प हुई। अनियंत्रित भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया और इलाके में घरों तथा एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की।
पुलिस ने आज यानी मंगलवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकडगंज, पाचपावली, शांति नगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाडा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें कहा गया कि कर्फ्यू के दौरान संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त आवश्यकतानुसार वाहनों की आवाजाही पर फैसला लेंगे।
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जानकारी दें कि, भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS की धारा 163) को बीते 1 जुलाई 2023 में लागू किया गया था। होलांकि इससे पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से ही जाना जाता था। इस धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में अचानक हुई आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर कंट्रोल किया जा सकता है।
वहीं अगर देश या किसी भी राज्य में जब धारा 163 लागू की जाती है तो सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। ऐसे स्थिति में विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है।
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वहीं अब जब नागपुर शहर में धारा 163 लागू की गई है। लेकिन अगर उसका उल्लंघन करके कोई भी शहर के सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं या फिर धरना प्रदर्शन करते हैं तो जिला मस्जिस्ट्रेट तुरंत उन पर एक्शन ले सकते हैं। उन्हें इस धारा के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति प्रदान की गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिंसा के मद्देनजर शांति और सद्भाव की अपील की है। वहीं हिंसा भड़कने के चलते नागपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है।






