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NCP और भाजपा विधायकों को हाईकोर्ट ने भेजा समन, 3 हफ्ते में मांगा जवाब, कांग्रेस की याचिका से मचा बवाल

Nagpur News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावों के संचालन में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं देखी गई है। इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के विधायकों पर गाज गिरी है। हाईकोर्ट ने 3 विधायकों को समन भेज दिया।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Apr 16, 2025 | 10:19 PM

बंबई हाई कोर्ट (सौजन्य-एएनआई)

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नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कई तरह की खामियां उजागर करते हुए जहां सिंदखेडराजा विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी (शरद पवार गुट) से चुनाव लड़े राजेन्द्र शिंगने द्वारा चुनाव याचिका दायर की गई, वहीं राजुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष धोटे और बल्लारपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी संतोषसिंह रावत द्वारा याचिका दायर की गई।

जिस पर बुधवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अजित पवार गुट के विधायक मनोज कायंदे, भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार और देवराव भोंगाडे को समन्स जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश जारी किए। तीनों याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश मुन और अधिवक्ता पवन डहाट ने पैरवी की।

सीसीटीवी फूटेज नहीं कराए उपलब्ध

राजेन्द्र शिंगने, सुभाष धोटे और संतोषसिंह रावत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आकाश मून ने कहा कि विधानसभा चुनावों के संचालन में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं देखी गई है। मनोज कायंदे, सुधीर मुनगंटीवार और देवराव भोंगाडे की चुनावी जीत को चुनौती देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने से पहले अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा।

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उन्होंने दावा किया कि ईवीएम-आधारित मतदान के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17 सहित आवश्यक चुनाव रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा वीवीपीएटी सत्यापन नहीं किया गया था। जिससे चुनावी पारदर्शिता का पालन नहीं होने की आपत्ति भी दर्ज की।

नहीं दिए गए सीसीटीवी फूटेजॉ

याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता राजेन्द्र शिंगने को 68,763 वोट मिले थे। जबकि प्रतिद्वंदी कायदें को 73,413 वोट प्राप्त हुए थे। इसी तरह से याचिकाकर्ता संतोषसिंह राव को 79,984 वोट प्राप्त हुए थे। जबकि मुनगंटीवार को 1,05,969 वोट मिले थे। पोस्टल बैलेट में रावत को मुनगंटीवार से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। किंतु इवीएम की गणना में अधिक वोट देखने को मिले है। इसी तरह से याचिकाकर्ता धोटे को 69,828 वोट मिले थे। जबकि उनके प्रतिद्वंदी देवराव भोंगाडे को 72,882 वोट मिले थे।

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याचिकाकर्ता ने अंतिम निर्णय के रूप में फार्म 20 प्राप्त किया। चुनावी प्रक्रिया में हुई खामियों को लेकर पत्र देकर कुछ दस्तावेज मांगे गए। विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग स्टेशन से संबंधित फार्म 17-सी पार्ट-1 और पार्ट-2 की जानकारी मांगी गई। साथ ही पूरे चुनाव के सीसीटीवी फूटेज मांगे गए।लेकिन आज तक उक्त जानकारी नहीं दी गई है। जिससे मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। दोनों पक्षों की दलिलों के बाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।

High court summons to ncp and bjp mlas asked for reply in 3 weeks congress ncp sp petition

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Published On: Apr 16, 2025 | 10:19 PM

Topics:  

  • BJP
  • Congress
  • Maharashtra Politics
  • NCP

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