महल दंगा मामला: IAS अधिकारी समेत मनपा अफसरों की दलील पर बॉम्बे HC की नागपुर पीठ ने जताई सख्त नाराजगी

Mahal Riot Case Nagpur: महल दंगा मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर HC सख्त, मनपा अधिकारियों की ‘अनभिज्ञता’ पर जताई नाराजगी, 4 सितंबर से पहले अलग-अलग शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश।
Bombay High Court Nagpur Bench
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की इमारत(सोर्स: सोशल मीडिया)
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IAS Officer High Court Strictures: नागपुर के महल दंगा मामले में की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'बुलडोजर फैसले' को लेकर नागपुर महानगरपालिका (मनपा) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनभिज्ञता जताए जाने पर अदालत ने गहरा आश्चर्य और तीखी नाराजगी व्यक्त की है। पीठ ने अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैये को सिरे से खारिज कर दिया।

IAS अधिकारी के दावे पर उठे सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण दिशानिर्देश की जानकारी आज देश के एक आम नागरिक तक को है। ऐसे में कानून और शीर्ष अदालत के आदेशों से अनभिज्ञता का दावा करने वाले मनपा अधिकारियों में एक जिम्मेदार आईएएस (IAS) अधिकारी का शामिल होना बेहद आश्चर्यजनक और चिंताजनक है।

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4 सितंबर से पहले हलफनामा दाखिल करने का आदेश

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित मनपा अधिकारियों को 4 सितंबर से पहले अपने-अपने अलग-अलग शपथपत्र (Affidavit) दाखिल करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को इस शपथपत्र के जरिए यह बताना होगा कि वे अपने पिछले स्पष्टीकरण पर कायम हैं या फिर अपनी स्थिति में कोई बदलाव या सफाई देना चाहते हैं।

प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप

महल इलाके में हुई इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद कानूनी प्रक्रिया का सही पालन न होने के आरोप लगे थे। अब हाई कोर्ट के इस कड़े रुख और व्यक्तिगत रूप से हलफनामा मांगने के आदेश के बाद नागपुर महानगरपालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 4 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे नागपुर शहर की नजरें टिकी हैं।

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