भारी वाहन (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Nagpur News: नागपुर शहर पुलिस के ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा भारी वाहनों के शहरी सीमा में प्रवेश को लेकर जारी अधिसूचना में शुक्रवार को सुधार के साथ ट्रक मालिकों का राहत प्रदान की गई। डीसीपी मतानी ने अपने नये आदेश में लिखा कि 4 सितंबर 2025 के आदेश में बदलाव करते हुए अब भारी वाहन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक शहरी सीमा में प्रवेश कर सकेंगे लेकिन ट्रकों की अधिकतम गति 30 प्रति घंटा रहेगी।
उन्होंने बताया कि ट्रक मालिकों की मांग थी कि कई ट्रक दोपहर में शार्टकट या फिर टोल बचाने के चक्कर में शहर के रास्तों से गुजरने लगे हैं। इनका शहर में कोई काम नहीं रहता है। ऐसे में शहर सीमा में काम के लिए आने वाले ट्रकों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच प्रवेश दिया जाये। इस मांग पर विचार करते हुए यह नया आदेश जारी किया गया।
ट्रक मालिकों को dcptraffic.ngp@mahapolice.gov.in पर ई मेल कर वाहन की सभी डिटेल्स देनी होगी। पुलिस अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित वाहन शहर में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश पर बंदी जारी रहेगी।
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आदेश का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 179 के तहत क्रमश: 10,000 रुपये और 750 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं एमआईडीसीपी परिसर में अनुमति पाने वाले भारी वाहनों को तय समय के अलावा खाली होने पर शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच शहर से नागपुर से बाहर जाने की अनुमति होगी। यह अधिसूचना अगले आदेश तक लागू रहेगी।