बेसा-पिपला-घोगली में नगर पंचायत चुनाव (सौजन्य-नवभारत)
Besa News: बेसा-पिपला नगरपंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार नगरपंचायत में कुल 17 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उम्मीदवारी आवेदन पेश करने होंगे। चुनाव अधिकारी कल्याणकुमार डहाके और सहायक चुनाव अधिकारी भारत नंदनवार ने रविवार को पत्रकार परिषद में चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
चुनाव के लिए 36,639 मतदाता अपनी वोट का अधिकार प्रयोग करेंगे। मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। रविवार की दोपहर बेसा के रेवतीनगर, विरूंगुला केंद्र के चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर परिसर के नागरिक, इच्छुक उम्मीदवार, विविध राजकीय पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विविध प्रसार माध्यम से प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि, उम्मीदवारी आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 10 से 17 नवंबर है। रविवार को छुट्टी होने से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 18 नवंबर को आवेदन की छाननी व पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रसिद्ध की जाएगी। 19 से 21 नवंबर तक उम्मीदवारी पीछे ले सकेंगे।
पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रसिद्ध होने के बाद उसके खिलाफ 21-25 नवंबर अपील में जाने से लेकर निर्णय के लिए समय दिया गया है। चुनाव चिन्ह व उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 नवंबर को प्रसिद्ध की जाएगी। 2 दिसंबर को मतदान संपन्न होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होकर परिणाम घोषित किया जाएगा। 10 दिसंबर को चुनकर आए उम्मीदवारों का शासन राजपत्र प्रसिद्ध किया जाएगा।
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उम्मीदवारी आवेदन ऑनलाइन (https://mahasecelec.in) प्रक्रिया के माध्यम से भरना होगा। ऑनलाइन भरा गया उम्मीदवारी आवेदन और शपथपत्र की प्रति सभी आवश्यक स्थानों पर हस्ताक्षर के साथ आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) के पास जमा करनी होगी। नामांकन पत्र में उम्मीदवार का नाम और क्रमांक मतदाता सूची के क्रमांक से मेल खाना चाहिए, और जिस पन्ने पर नाम है, उसकी स्वयं साक्षांकित छायाप्रति भी जोड़नी होगी।
यदि उम्मीदवार जिस वार्ड में निवास करता है, उस वार्ड से उम्मीदवारी आवेदन नहीं भर रहा है और किसी अन्य वार्ड से आवेदन कर रहा है, तो उसे अपने निवास वार्ड की मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाणित पत्र जोड़ना होगा। उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण भी जमा करना होगा। अनुमोदक (सूचक) उसी वार्ड से होना चाहिए।
राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए 1 सूचक अनुमोदक की आवश्यकता होगी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को 5 सूचक अनुमोदक चाहिए होंगे। आरक्षित वार्ड के उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र और जाति वैधता प्रमाणपत्र भी जरूरी होगा। इस प्रकार की सभी जानकारी इस अवसर पर दी गई।