-
मंगल, 21 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Dismisses Illegal Construction Nagpur High Court Petition Nit Demolition Notice
अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, याचिका खारिज; नागपुर में बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता साफ
- Written By: अंकिता पटेल
Nagpur High Court: नागपुर हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ एनआईटी के तोड़ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने तथ्य छिपाने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।

नागपुर हाई कोर्ट, अवैध निर्माण, प्रन्यास,(सोर्स सोशल मीडिया)
Nagpur High Court Dismisses Illegal Construction: नागपुर प्रन्यास द्वारा 8 मार्च 2023 को जारी किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के नोटिस को चुनौती देते हुए अरुण जकारिया की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने अवैध निर्माण और अदालत को गुमराह करने के लिए अरुण जकारिया और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। इस फैसले के बाद प्रन्यास द्वारा जारी किए गए तोड़ कार्रवाई के नोटिस का रास्ता साफ हो गया है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है।
एनआईटी ने यह नोटिस इसलिए जारी किया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं का निर्माण बिना किसी स्वीकृत लेआउट प्लान के किया गया था और इसे पूरी तरह अवैध घोषित किया गया था।
सम्बंधित ख़बरें
तीर्थयात्रा योजना के तहत बोधगया के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, 800 श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई मुफ्त सुविधाएं
किचन टेबल पर घूमते कॉकरोच और वेज-नॉनवेज मिक्स! नागपुर के फेमस अशोका रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड
छत्रपति संभाजीनगर में कचरा प्रबंधन पर मंडराया संकट! बढ़ते खर्च और अतिरिक्त मानवबल से पस्त हुई एजेंसी
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दाे… संभाजीनगर में जनाक्रोश, NEET पेपर लीक और सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन
शपथ पत्र पर बोला गया झूठ और मिला अंतरिम स्टे
3 अप्रैल 2023 को इस याचिका की पहली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष शपथ पत्र में दावा किया था कि महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, 2001 के तहत उनके प्लॉट को नियमित करने की प्रक्रिया अभी लंबित है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि प्लॉट विकास क्षेत्र में है, उन्होंने नियमितीकरण के लिए आवश्यक शुल्क जमा कर दिया है और वे एनआईटी द्वारा आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। इस बयान पर विश्वास करते हुए और इसे आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने शुरुआत में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दे दी थी और 8 मार्च 2023 के नोटिस पर आगे की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।
एनआईटी के जवाब से सामने आया सच
मामले में असली खुलासा तब हुआ जब 29 नवंबर 2023 को एनआईटी ने अपना जवाब दाखिल किया। एनआईटी ने अदालत को दस्तावेजों के साथ बताया कि मौजा हरपुर स्थित जय-हिंद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट में स्थित प्लॉट नंबर 139, 140 और 142 के निर्माण को नियमित करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया आवेदन दरअसल 26 मार्च 2009 को ही खारिज किया जा चुका था।
हाई कोर्ट का मानना था कि एनआईटी द्वारा सच्चाई सामने लाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं ने न तो 2009 के उस अस्वीकृति आदेश को किसी उचित फोरम में चुनौती दी और न ही अपनी वर्तमान याचिका में संशोधन करने की कोई अनुमति मांगी।
नियमितीकरण का आदेश अस्तित्व में नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि गुंठेवारी अधिनियम के तहत प्लॉट और निर्माण को नियमित करने का कोई आदेश अस्तित्व में नहीं है, इसलिए प्रन्यास द्वारा 8 मार्च 2023 को जारी किए गए नोटिस में कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है।
यह भी पढ़ें:-नागपुर में सड़क सुरक्षा का नया मॉडल: सफर शुरू कीजिए, और सही-सलामत घर पहुंचने पर भगवान का कीजिए शुक्रिया अदा!
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने 26 मार्च 2009 को अपना आवेदन खारिज होने के इतने बड़े तथ्य को कोर्ट से छिपाया। इसके अलावा, अपनी याचिका में जानबूझकर झूठा बयान दिया कि उनके प्लॉट का नियमितीकरण अभी लंबित है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि यह अदालत को गुमराह करने के समान है और यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।
Dismisses illegal construction nagpur high court petition nit demolition notice
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
Aaj Ka Rashifal: मेष को मिलेगी कार्यक्षेत्र में सफलता, मीन के लिए भाग्योदय के योग, पढ़ें मंगलवार का राशिफल
Jul 21, 2026 | 12:10 AMMP पुलिस मुख्यालय में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन! हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड; नए कानूनों पर दिया कड़ा जोर
Jul 20, 2026 | 11:24 PMतीर्थयात्रा योजना के तहत बोधगया के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, 800 श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई मुफ्त सुविधाएं
Jul 20, 2026 | 11:15 PMयूक्रेन में 4 भारतीय की मौत पर भारत ने जताई नाराजगी, बंदरगाह पर खड़े जहाज पर हुआ हमला
Jul 20, 2026 | 11:10 PMजीतू पटवारी ने ग्वालियर कोर्ट में किया गुप्त सरेंडर, ₹25 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत; जानें पूरा मामला
Jul 20, 2026 | 11:08 PMकृष्ण जी पढ़ते थे 5 वक्त की नमाज…मौलाना जर्जिस के बयान पर भड़के हिंदू संगठन, बुलडोजर ऐक्शन की मांग- VIDEO
Jul 20, 2026 | 10:53 PMजंतर-मंतर पर युवाओं का हुंकार! NEET पेपर लीक और सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए आर-पार की लड़ाई, देखें VIDEO
Jul 20, 2026 | 10:52 PMवीडियो गैलरी

मारो सर, मार डालो हमको…पुलिस की लाठियों के आगे चिल्लाया बेबस युवा, दिल्ली में प्रदर्शनकारी का VIDEO वायरल
Jul 20, 2026 | 10:23 PM
पूरे देश में आखिर क्यों भड़का सोनम वांगचुक-CJP आंदोलन? देखें अंदर की पूरी कहानी! VIDEO
Jul 20, 2026 | 08:13 PM
दिल्ली में सियासी हलचल! जेपी नड्डा से मिले CJP नेता, क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल होगी खत्म? देखें VIDEO
Jul 20, 2026 | 07:26 PM
अयोध्या सरयू नदीं में नाव पर मटन-शराब पार्टी करने पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 3 आरोपी गिरफ्तार, देखें VIDEO
Jul 20, 2026 | 03:29 PM
कानपुर में खुलेआम गुंडागर्दी! धुरंधर गाने पर इनामी गैंगस्टर अजय ठाकुर ने पुलिस को दी सीधी चुनौती, देखें VIDEO
Jul 20, 2026 | 03:03 PM
देश की 51% आबादी आपके खिलाफ… चंद्रशेखर आजाद ने संसद में सीट न जीतने का गणित समझाकर दी चुनौती- VIDEO
Jul 20, 2026 | 02:36 PM













