नागपुर में 4 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, सालों के साथ मिलकर की थी सगे भाई की हत्या
संपत्ति के विवाद में अपने सालों की मदद से सगे भाई की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एनएच जाधव ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए आरोपियों में जयहिंदनगर, मानकापुर निवासी आसिफ अली सैयद अली (40), शम्स कॉलोनी, मोर्शी निवासी जावेद खान हबीब खान (35), तमीज खान हफीज खान (25) और सादिक खान आबिद खान (26) का समावेश है।
- Written By: शुभम सोनडवले
प्रतीकात्मक तस्वीर
नागपुर. संपत्ति के विवाद में अपने सालों की मदद से सगे भाई की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एनएच जाधव ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए आरोपियों में जयहिंदनगर, मानकापुर निवासी आसिफ अली सैयद अली (40), शम्स कॉलोनी, मोर्शी निवासी जावेद खान हबीब खान (35), तमीज खान हफीज खान (25) और सादिक खान आबिद खान (26) का समावेश है। चारों पर जयहिंदनगर निवासी अमीन अली सैयद अली (41) की हत्या का आरोप था।
पुलिस ने 10 अगस्त 2020 को अमीन की पत्नी आलिया की शिकायत पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अमीन और आसिफ सगे भाई हैं और जयहिंदनगर स्थित अपने पुराने मकान में परिवार के साथ रहते थे। घर के नीचे ही 2 दुकानें भी थीं जो किराये पर दी गई थीं। वर्ष 2009 से दोनों भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मानकापुर थाने में रिपोर्ट दी थी। घटना से 9 दिन पहले आसिफ अपने परिवार के साथ ससुराल मोर्शी चला गया था।
10 अगस्त की सुबह आसिफ ने अपने किरायेदार दुकानदार आमिर अली को फोन कर कहा कि आज वह अमीन का काम तमाम कर देगा। आमिर ने आलिया को जानकारी दी। आलिया ने अमीन को सावधान रहने को कहा था। रात 9.30 बजे के दौरान अमीन और आमिर घर के समीप दूकान के सामने खड़े थे। इसी दौरान आसिफ अपने साले जावेद, तमीज और सादिक के साथ चारपहिया वाहन में वहां पहुंचा। चारों ने लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया। अमीन जान बचाने के लिए भागा लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। आमिर ने उसके घर जाकर आलिया को घटना की जानकारी दी। तब तक आरोपी रॉड और चाकू से कई वार करके अमीन को मौत के घाट उतार चुके थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपी वारदात को अंजाम देते दिखाई दिए। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। सरकारी अधिवक्ता रश्मि खापर्डे ने न्यायालय के समक्ष 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं। न्या. जाधव ने चारों आरोपियों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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