Mumbai News: अरशद वारसी और पत्नी पर सेबी की गाज, स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी, 1 साल की पाबंदी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने मशहूर अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और उनके भाई पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध होने के बाद एक साल तक ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है।
अरशद वारसी और पत्नी पर सेबी की गाज
अरशद वारसी और पत्नी पर सेबी की गाज। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
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मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने मशहूर अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और उनके भाई पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध होने के बाद एक साल तक ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (वर्तमान में क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के शेयरों में कृत्रिम रूप से मूल्य बढ़ाने और निवेशकों को गुमराह कर मुनाफा कमाने के आरोप में की गई है। सेबी की विस्तृत जांच में पाया गया कि इस पूरे प्रकरण में कुल 60 लोग शामिल थे, जिन्होंने "पंप एंड डंप" योजना के तहत खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया।

सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2022 से नवंबर 2022 के बीच कंपनी के शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई। इसके बाद इन शेयरों को उच्च दाम पर बेचकर खुदरा निवेशकों को भारी घाटा कराया गया। अरशद वारसी और उनके परिजनों ने अपने डीमैट खातों से इस स्कीम में हिस्सा लिया और बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीद-फरोख्त की। जांच में मनीष मिश्रा नाम के व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई, जिसमें वारसी को प्रत्येक खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर करने की पेशकश की गई थी।

सेबी की सख्त कार्रवाई

एक साल के लिए शेयर बाजार में भागीदारी पर रोक

प्रत्येक पर 5 लाख का जुर्माना

1.05 करोड़ की अवैध कमाई की वसूली

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

इस घोटाले में यूट्यूब चैनलों की भी प्रमुख भूमिका पाई गई। The Advisor, Midcap Calls, Profit Yatra, Moneywise और India Bullish जैसे चैनलों के जरिए कंपनी के शेयरों को लेकर भ्रामक और उत्साहवर्धक जानकारियां फैलाई गईं। इन चैनलों ने कंपनी के उज्ज्वल भविष्य का झूठा प्रचार कर खुदरा निवेशकों को गुमराह किया। इस आधार पर हजारों लोगों ने शेयर खरीदे और फिर भारी नुकसान उठाया।

अन्य प्रमुख आरोपी

- मनीष मिश्रा: इस पूरे प्रकरण का मुख्य सूत्रधार, 5 करोड़ का दंड

- गौरव गुप्ता: 18.33 करोड़ का सबसे अधिक मुनाफा कमाया, रकम लौटाने का आदेश

- साधना बायो ऑइल्स प्रा. लि.: 9.41 करोड़ की कमाई, राशि लौटानी होगी

- राकेश गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, लोकेश शाह: प्रत्येक पर 2 करोड़ का जुर्माना

- एक आईपीएस अधिकारी: समझौते के ज़रिए मामला निपटाया गया

सेबी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर शेयर से जुड़ी किसी भी सलाह को बिना पुष्टि के मानना खतरनाक हो सकता है। इस प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि डिजिटल माध्यमों का धोखाधड़ी के लिए कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है। सेबी द्वारा कहा जा रहा है कि "सोशल मीडिया पर मिलने वाली शेयर टिप्स की जांच-पड़ताल के बिना निवेश करना भारी जोखिम भरा हो सकता है।"

अरशद वारसी जैसे लोकप्रिय अभिनेता का नाम सामने आना इस घोटाले को और अधिक चौंकाने वाला बनाता है। इस कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सेबी आगे भी सोशल मीडिया और फिल्मी हस्तियों द्वारा फैलाए जाने वाले वित्तीय फर्जीवाड़ों पर कड़ी नजर रखेगा।

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