संजय शिरसाट (pic credit; social medai)
caste validity certificate Time extended: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आवेदन की तिथि से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने गुरुवार को इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह कदम उन छात्रों की कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है जिन्हें समय पर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कत आ रही थी। अब छात्रों का प्रवेश इस कारण प्रभावित नहीं होगा।
मंत्री शिरसाट ने कहा कि यह निर्णय महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मान्य जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, 2000 और इसके तहत बने नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है।
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सरकारी आदेश के अनुसार, यह छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धुमंतू-भटक्या जमाती, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों पर लागू होगी। इन श्रेणियों के विद्यार्थी यदि इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं तो उन्हें प्रवेश आवेदन की तिथि से दो महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
स्पष्ट किया गया है कि यह समयसीमा केवल दस्तावेज जमा करने के लिए दी गई है। निर्धारित दो महीने पूरे होने के बाद उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसका प्रवेश रद्द भी किया जा सकता है।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अब तक कई अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया लंबी होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इससे उनका शैक्षणिक करियर प्रभावित हो रहा था। नई व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रहेगी और योग्य विद्यार्थियों को समय पर अवसर मिलेगा।