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Rhea Chakraborty को बड़ी राहत, NDPS कोर्ट ने फ्रीज बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज करने का दिया आदेश

Rhea Chakraborty Bank Accounts: ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की विशेष NDPS कोर्ट ने उनके और परिवार के फ्रीज बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Apr 27, 2026 | 06:44 AM

रिया चक्रवर्ती (सौ. सोशल मीडिया )

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Rhea Chakraborty Bank Accounts Relief News: रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई की विशेष NDPS कोर्ट ने उनके और उनके परिवार से जुड़े फ्रीज बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। इससे अब इन खातों में दोबारा लेन-देन की अनुमति मिल गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने वर्ष 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच के दौरान रिया, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती के कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। हालांकि 2021 में कुछ खातों को अनफ्रीज कर दिया गया था, लेकिन बाकी खातों पर रोक जारी थी।

कोर्ट में दोबारा दायर की गई याचिका

हाल ही में रिया के परिवार ने आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक बैंक में मौजूद खातों को संचालित करने की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकीलों अयाज़ खान और जेहरा चरनिया के माध्यम से दायर याचिका में संयुक्त खातों को लेकर विशेष आग्रह किया गया था।

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कानूनी दलीलों पर मिला फैसला

रिया के वकीलों ने दलील दी कि NCB ने NDPS एक्ट की धारा 68F के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया है, जिससे खातों को लंबे समय तक फ्रीज रखना गैरकानूनी हो जाता है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए चार बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया।

RBI दिशानिर्देशों के तहत अनुमति

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खातों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार दोबारा चालू किया जाए और खाताधारकों को लेन-देन की पूरी अनुमति दी जाए।

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जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल

सूत्रों के अनुसार, NDPS एक्ट के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जिसके चलते खातों को फ्रीज रखने का आधार कमजोर पड़ गया। इस फैसले के बाद मामले की जांच प्रक्रिया और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

Rhea chakraborty bank accounts unfreeze ndps court order

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Published On: Apr 27, 2026 | 06:44 AM

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