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Fadnavis सरकार का फैसला, रुके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

Maharashtra सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत 600 वर्ग फीट तक के घरों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। इससे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और पुरानी इमारतों में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Nov 21, 2025 | 11:01 AM

चंद्रशेखर बावनकुले (सौजन्य-सोशल मीडिया)

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Chandrashekhar Bawankule On Cluster Development: बीएमसी चुनाव घोषित होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत बन रही नई इमारतों में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है।

अब क्लस्टर रीडेवलपमेंट में एरिया 400 वर्ग फीट से बढ़ाकर 600 वर्ग फीट कर दिया गया है। इससे 600 स्क्वेयर फीट तक के घरों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। इससे मुंबई के लाखों लोगों को फायदा होगा।

यह घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को की। मंत्री बावनकुले ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आम लोगों पर पड़ने वाले भारी फाइनेंशियल बोझ को कम करने के लिए यह निर्णय लिया है।

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कई साल से रुके प्रोजेक्ट को अब मिलेगी गति

  • इस बारे में राजस्व विभाग ने 18 नवंबर को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और कंट्रोलर ऑफ स्टैप्स से मंजूरी ले ली है। इस फैसले से रुके हुए क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्लान को रफ्तार मिलेगी और पुरानी बिल्डिंग में रहने वालों का बड़े घर का सपना पूरा होगा।
  • पहले पुरानी बिल्डिंग में रहने वालों को रीडेवलपमेंट में मिले एक्स्ट्रा एरिया पर कस्ट्रक्शन रेट या रेडी रेकनर रेट पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्लस्टर डेवलपमेंट में एलिजिबल किराएदारों को मिलने वाला ओरिजिनल एरिया, एक्स्ट्रा एरिया और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन एरिया कंसेशनल रेट (यानी किराए का 112 गुना या जो भी कम हो) पर असेस किया जाएगा।

Registration fee waived for 600 sq ft houses in cluster developments in mumbai

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Published On: Nov 21, 2025 | 11:01 AM

Topics:  

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