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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में आया नया मोड़, भिवंडी कोर्ट ने अगली तारीख 17 जनवरी तय की

Rahul Gandhi News : महात्मा गांधी की हत्या पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई भिवंडी अदालत ने 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Dec 21, 2025 | 10:14 AM

राहुल गांधी

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Rahul Gandhi Defamation Case: महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई भिवंडी की अदालत ने शनिवार को 17 जनवरी तक के लिए टाल दी। यह शिकायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की ओर से दाखिल की गई है।

राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नारायण अय्यर ने बताया कि यह मामला संयुक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) पीएम कोलसे की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। उन्होंने कहा कि जमानतदार से संबंधित कुछ प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण अदालत ने अगली तारीख तय की है।

नया जमानतदार पेश करने का निर्देश

अधिवक्ता अय्यर के अनुसार, अदालत ने राहुल गांधी को नया जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस मामले में उनके मौजूदा जमानतदार शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का 90 वर्ष की उम्र में अपने गृह नगर लातूर में निधन हुआ था।

अदालत ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और नए जमानतदार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra Election Result: मतगणना के लिए 990 पुलिसकर्मियों की तैनाती, वाशिम और जलगांव में अलर्ट

यह मानहानि शिकायत राजेश कुंटे द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित रूप से एक झूठा बयान दिया था। अदालत में इस आरोप से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई की जाएगी।

Rahul gandhi defamation case bhiwandi court gandhi remarks

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Published On: Dec 21, 2025 | 09:58 AM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Mumbai News
  • Rahul Gandhi

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