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पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस: हत्यारे सुरक्षा गार्ड को उम्रकैद, हाई कोर्ट ने सजा बढ़ाने से इनकार
Bombay High Court ने वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्या केस में दोषी सुरक्षा गार्ड सज्जाद मुगल पठान की आजीवन सजा बरकरार रखी। सजा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी।
- Written By: आकाश मसने

बंबई उच्च न्यायालय (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pallavi Purkayastha Murder Case: बंबई उच्च न्यायालय ने 2012 में हुई वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने दोषी सुरक्षा गार्ड सज्जाद पठान की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, जबकि सभी संबंधित अपीलें खारिज कर दीं।
मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने दोषी सज्जाद मुगल पठान की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी थी। इसके साथ ही, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और पुरकायस्थ के पिता द्वारा दायर अपीलें भी खारिज कर दीं।
इन अपीलों में अनुरोध किया गया था कि दोषी की आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाया जाए और उसे मृत्युदंड दिया जाए। हालांकि, निचली अदालत ने जुलाई 2015 में ही पठान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, यह देखते हुए कि यह मामला ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता।
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सुरक्षा गार्ड पर क्या थे आरोप?
पेशागत रूप से वकील पल्लवी पुरकायस्थ दिल्ली स्थित एक आईएएस अधिकारी की बेटी थीं। वह अभिनेता-निर्देशक फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में कानूनी सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं। वह अपने साथी अविक सेनगुप्ता के साथ मुंबई के वडाला इलाके में एक किराये के फ्लैट में रहती थीं।
सज्जाद पठान उस इमारत में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था जहां पुरकायस्थ रहती थीं। पठान को हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनधिकृत प्रवेश (क्रिमिनल अनऑथराइज़्ड एंट्री) का दोषी ठहराया गया था।
हत्या की पूरी साजिश
पुलिस के अनुसार, पठान ने हत्या से कुछ समय पहले पुरकायस्थ के फ्लैट की बिजली जानबूझकर काट दी थी। जब पुरकायस्थ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और बिजली ठीक करवाई, तो पठान को उनके घर में घुसने और चाबियों का एक सेट चुराने का मौका मिल गया।
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8 और 9 अगस्त 2012 की दरम्यानी रात को, पठान ने इन्हीं चुराई गई चाबियों का इस्तेमाल करके घर में प्रवेश किया और पुरकायस्थ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब पल्लवी ने विरोध किया और भागने की कोशिश की, तो पठान ने उनका गला रेत दिया और भाग गया। पुरकायस्थ 9 अगस्त 2012 को अपने फ्लैट में मृत मिली थीं।
पैरोल पर भागा था दोषी
पल्लवी के साथी अविक सेनगुप्ता जब काम से घर लौटे तो उन्होंने पुरकायस्थ का शव खून से लथपथ पाया था। शहर की पुलिस ने अगले ही दिन पठान को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया था। वह कथित तौर पर सूरत होते हुए अपने मूल स्थान जम्मू-कश्मीर भागने की योजना बना रहा था।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब फरवरी 2016 में, नासिक जेल अधिकारियों ने पठान को पैरोल दी, लेकिन वह दी गई अवधि के बाद जेल वापस नहीं लौटा। हालांकि, उसे बाद में 2023 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Pallavi purkayastha murder case mumbai high court upholds life sentence
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