orchestra bar rules (सोर्सः सोशल मीडिया)
Maharashtra Dance Bar Law: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले ऑर्केस्ट्रा बार के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और इस संबंध में जल्द ही कानून में संशोधन किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने पहले डांस बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उस कानून को संविधान के विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया था। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर चल रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बाद में कानून में बदलाव कर बार को ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया।
फडणवीस ने कहा, “अदालत ने महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति दी और हमने नियमों में संशोधन कर उन्हें और सख्त बनाया। लेकिन इसके बावजूद पनवेल (नवी मुंबई) जैसे इलाकों से उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हम तीन से चार बार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। बार-बार उल्लंघन करने पर ऑर्केस्ट्रा बार के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही संशोधन पेश किया जाएगा या तो इसी सत्र में या अगले विधायी सत्र में।”
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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार डांस बार को पूरी तरह बंद करना चाहती थी, लेकिन डांस बार संचालकों की ओर से ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा, “हमने सख्त नियमों के साथ ऑर्केस्ट्रा की अनुमति दी थी, लेकिन शिकायतें अब भी सामने आ रही हैं।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)