Maharashtra News: राज्य चुनाव आयुक्त का बड़ा ऐलान, प्रचार पर 48 घंटे का साइलेंस पीरियड
Mumbai सहित 29 मनपाओं के चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 13 जनवरी शाम 5.30 बजे के बाद किसी भी मीडिया में चुनावी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे।
- Written By: अपूर्वा नायक
महाराष्ट्र निकाय चुनाव (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: मुंबई महानगरपालिका सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं (मनपाओं) के 15 जनवरी, 2026 को प्रस्तावित चुनाव की पृष्ठभूमि में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मीडिया में चुनावी विज्ञापन को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
वाघमारे ने बुधवार को कहा कि मनपाओं के चुनाव के लिए पब्लिक कैंपेन 13 जनवरी, 2026 को शाम 5.30 बजे खत्म हो जाएगा, इसलिए उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया समेत किसी भी दूसरे मीडिया में कोई भी चुनावी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित (ब्रॉडकास्ट) नहीं किया जा सकेगा।
महानगरपालिका चुनाव को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव की एक मीटिंग रखी गई थी। इस मौके पर कमीशन सचिव सुरेश काकानी, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव और अधिकारी मौजूद थे।
सम्बंधित ख़बरें
वरिष्ठ आईएएस आस्तिक कुमार पांडे को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय मंत्रालय में बने निदेशक
अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के मुंबई समेत 7 ठिकानों पर CBI की छापेमारी! 27,337 करोड़ के घोटाले का है मामला
Summer Cooling Tips: AC-कूलर नहीं, चिलचिलाती गर्मी से बचना है, तो अपनाइए सद्गुरु के बताए देसी टिप्स
क्या CM फडणवीस ने तोड़े नियम, एक्सपायर PUC वाली बाइक से पहुंचे विधानसभा? जानें क्या है पूरी सच्चाई
13 जनवरी को समाप्त होगी सार्वजनिक प्रचार की अवधि
वाघमारे ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए वोटिंग 15 जनवरी, 2026 को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी। संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक प्रचार की अवधि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी 13 जनवरी, 2026 को शाम 5.30 बजे समाप्त हो जाएगी।
उसके बाद, मीडिया के माध्यम से कोई विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सार्वजनिक प्रचार की समाप्ति के बाद प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिए पूर्व प्रमाणीकरण या अनुमति का सवाल ही नहीं उठता है। इस संबंध में विवरण राज्य चुनाव आयोग के 9 अक्टूबर 2025 के ‘चुनावों के उद्देश्य हेतु मीडिया नियंत्रण और विज्ञापन प्रमाणन आदेश, 2025’ में उल्लिखित है।
ये भी पढ़ें :- Maharashtra News: कांग्रेस-रासपा की युति, मनपा और जिप चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला
मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम होना अनिवार्य
काकानी ने इस अवसर पर एक विस्तृत प्रस्तुति देते हुए कहा कि इच्छुक उम्मीदवार का नाम संबंधित महानगरपालिका की मतदाता सूची में होना चाहिए। लेकिन नामांकन कर्ता (सूचक) और समर्थक (अनुमोदक) का नाम उसी वार्ड में होना चाहिए, जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। एक पार्टी उम्मीदवार और एक स्वतंत्र उम्मीदवार को भी एक-एक नामांकन कर्ता और एक समर्थक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक उम्मीदवार एक वार्ड में सिर्फ एक सीट से ही चुनाव लड़ सकता है और एक सीट के लिए अधिकतम चार नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है।
