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आज होंगे मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन, बॉम्बे हाईकोर्ट का था फरमान

आज मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट के चुनाव होने को है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश के अनुसार चुनाव 22 सितंबर रविवार के बजाय आज 24 सितंबर को होगा। इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Sep 24, 2024 | 09:42 AM

(डिज़ाइन फोटो)

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मुंबई:आज मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट के चुनाव होने को है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश के अनुसार चुनाव 22 सितंबर रविवार के बजाय आज 24 सितंबर को होगा। इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी। तब मुंबई यूनिवर्सिटी ने शहर में कानून व्यवस्था का हवाला दिया था। अदालत से मांग की गयी कि शहर के माहौल को देखते हुए दो दिन का और समय दिया जाये। मुंबई यूनिवर्सिटी के अनुरोध को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

दरअसल अदालत ने चुनाव स्थगित करने संबंधी राज्य सरकार के परिपत्र पर रोक लगा दी थी और कहा कि यह अंतिम क्षण में किया गया हस्तक्षेप था। तब विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति ए. एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शुरू में निर्देश दिया था कि सीनेट के चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को ही कराए जाएं।

इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बीते शनिवार को दावा किया था कि मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के सीनेट चुनाव को अंतिम समय में स्थगित करना न्यायालय का ‘‘अपमान” है, जिससे विश्वविद्यालय की छवि भी प्रभावित हुई है। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने 22 सितंबर के लिए निर्धारित विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था।

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वहीं अदालत ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों मिलिंद साटम, शशिकांत जोरे और प्रदीप सावंत द्वारा दायर याचिका पर बीते शनिवार को विशेष सुनवाई की थी, जिसमें चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने वाले परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

वहीं विश्वविद्यालय द्वारा कम समय में चुनाव कराने में व्यवहारिक कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद खंडपीठ ने अपने आदेश में संशोधन किया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए जारी आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे।”

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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की। मुंबई विश्वविद्यालय ने कहा कि कल होने वाले चुनाव राज्य सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय को चुनाव कराने का निर्देश दिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Mumbai university senate election 24 september bombay high court

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Published On: Sep 24, 2024 | 09:42 AM

Topics:  

  • Aditya Thackeray
  • Bombay High Court

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