Mumbai RTO की चेतावनी, अब नहीं चल पाएगी ऑटो-टैक्सी ड्रायवरों की मनमानी
भारत की Economical Capital मुंबई में RTO ने ऑटो-टैक्सी चालकों की मनमानी और अवैध किराया वसूलने पर लगाम लगाते हुए सख्त कार्रवाई की है। मनमाना किराया वसूलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
- Written By: अपूर्वा नायक
ऑटो टैक्सी ड्राइवर (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: देश की आर्थिक राजधानी में परिवहन विभाग ने ऑटो-टैक्सी चालकों की मनमानी और अवैध किराया वसूली पर पर लगाम कसते हुए कड़ा रुख अपनाया है।
तय किराया दरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा, टैक्सी और अवैध बाइक टैक्सियों पर आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई कर नकेल कस दिया है।
लगातार शिकायतें मिलने पर अप्रैल से अगस्त तक के 5 महीनों में मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने 7,152 ऑटो और टैक्सी पर कार्रवाई करते हुए कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपये का दंड लगाया है। वहीं, 263 अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ की गई कार्रवाई में 3.88 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
सम्बंधित ख़बरें
मुंबई: चेंबूर स्कूल बस हादसे के बाद BMC का बड़ा एक्शन! तीन अधिकारी निलंबित, 8 दिन में जांच रिपोर्ट
Kark Sankranti 2026: जुलाई में कब है कर्क संक्रांति? नोट करें डेट, पुण्य और महापुण्य काल
Maharashtra Weather: आज पूरे राज्य में सक्रिय होगा मानसून, घर से निकलने से पहले जानें मौसम का मिजाज
4 मर्डर करके आया हूं… अगला नंबर तुम्हारा है, पनवेल-CSMT लोकल में नशेड़ी का तांडव, देखें वायरल VIDEO
यह स्थिति देख नए नियम लाये गए। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 (1) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने क्षेत्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा का किराया नियंत्रित कर सकें। इसी प्रावधान के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर किराया तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी।
ऐप आधारित सेवाओं पर कड़ी निगरानी
मुंबई सहित पूरे महानगर क्षेत्र में ऐप आधारित रिक्षा और टैक्सी चालकों द्वारा मनमानी तरीके से किराया वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। परिवहन विभाग ने इन कंपनियों को इलेक्ट्रक बाइक टैक्सी और चार पहिया टैक्सी चलाने के अस्थायी परमिट दिए थे। तय नियमों और शर्तों का पालन न करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में नियमों की अनदेखी हुई तो कंपनियों व वाहन मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध संचालन पर आपराधिक मामला
परिवहन विभाग की जानकारी के अनुसार कुछ कंपनियां ऐप के माध्यम से निजी दोपहिया वाहनों को अवैध रूप से यात्री दुलाई में लगा रही हैं। ऐसे मामलों में सीधे आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी परमिट धारक ऑटो या टैक्सी ने मोटर वाहन अधिनियम, नियमों या शर्तों का उल्लंघन किया तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें :-
तय सीमा से अधिक किराया वसूलने पर सख्त एक्शन
इस समिति की सिफारिशों को मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने अगस्त 2025 में मंजूरी दे दी। अब सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी और मजूरा बाइक एग्रीगेटर को भी उन्हीं नियमों के दायरे में ला दिया है। नई शर्तों के मुताबिक, अगर किसी समय यात्रा की मांग कम रहेगी, तो यात्रियों से केवल बेसिक किराया ही लिया जाएगा। वहीं, मांग अधिक होने की स्थिति में किराया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी सीमा 25% से अधिक नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की जेब की सुरक्षा करना और ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों द्वारा की जाने वाली ‘डायनेमिक प्राइसिंग’ पर लगाम कसना है। सरकार ने साफ किया है कि तय सीमा से अधिक किराया वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
