

मुंबई में 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक पुलिस प्रतिबंधात्मक आदेश लागू।
हथियार, विस्फोटक और पत्थर ले जाने पर रोक।
भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारे और तेज संगीत पर प्रतिबंध।
Mumbai Weapons and Loudspeaker Ban: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, प्रतिबंध 30 अक्टूबर 2026 को रात 12:01 बजे से शुरू होकर 28 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे।
इस अवधि में शहर में संभावित आंदोलनों, उपद्रव और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
आदेश के तहत मुंबई शहर में हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, चाकू, लाठी और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री, संक्षारक पदार्थ, पत्थर और पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरणों को बनाने, जमा करने या अपने साथ ले जाने पर भी रोक रहेगी।
सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पुतले या प्रतीकात्मक शव प्रदर्शित करने, भड़काऊ भाषण देने और आपत्तिजनक नारे लगाने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर संगीत बजाने पर भी रोक का उल्लेख है।
मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के लिए खतरा पैदा करने वाले बैनर या होर्डिंग लगाने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रतिबंधों का उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना है।
यह आदेश 28 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधों की शर्तों का पालन करें और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचें, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।