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Mumbai High Court का बड़ा फैसला: सेटलमेंट योजना में करदाताओं को मिलेगा पूरा रिफंड

  • Author By Amit Shamdiwal | published By रूपम सिंह |
Updated On: Mar 14, 2026 | 06:54 PM
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Mumbai High Court News: मुंबई उच्च न्यायालय ने सेटलमेंट योजना में करदाताओं को पूरा रिफंड देने का बड़ा फैसला सुनाया है। इस निर्णय से पुराने कर बकाया मामलों में राहत मिलने की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अमनेस्टी या सेटलमेंट योजना के तहत बकाया निपटान के लिए करदाता द्वारा आवेदन करने के बाद सरकार को उनके पुराने कर रिफंड को नए कर बकाया से सेट ऑफ करने का अधिकार नहीं है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य के हजारों करदाताओं को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। न्यायालय ने यह निर्णय एक मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रेड एंड एक्ज़िम कॉर्पोरेशन ने याचिका दाखिल की थी।

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न्यायालय ने कहा कि सेटलमेंट या अमनेस्टी योजना एक स्वतंत्र कानून है। एक बार करदाता ने इस योजना के तहत बकाया का निपटान कर लिया, तो वह बकाया से मुक्त हो जाता है।

इस निर्णय के तहत न्यायालय ने 18 अप्रैल 2024 को कर विभाग द्वारा दिया गया आदेश रद्द कर दिया।

 

Mumbai high court s major decision to grant full refund to taxpayers under the settlement scheme

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Published On: Mar 14, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

  • Maharahstra News
  • Mumbai High Court
  • Mumbai News

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