दिवाली पर पटाखों की बिक्री के नियम सख्त (pic credit; social media)
Diwali Firecrackers Rules: दिवाली 2025-26 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ने पटाखा विक्रय के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। लाइसेंस अस्थायी शेड वाले सार्वजनिक मैदानों, निजी खुले स्थानों और गैर-आवासीय व्यावसायिक दुकानों के लिए ही लागू होंगे।
मनपा ने क्षेत्र में कुल 30 सार्वजनिक और निजी खुले स्थानों को चयनित किया है, जहां दिवाली पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। पिछले साल केवल 12 स्थानों पर लाइसेंस जारी किए गए थे। इस बार स्थानों की संख्या बढ़ाने से व्यापारियों और नागरिकों को सुविधा तो होगी, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है।
नागरिकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए भी बताया गया है। इसमें शामिल हैं- पटाखे हमेशा खुले स्थान पर जलाना, इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखना, बच्चों को केवल बड़ों की देखरेख में पटाखे जलाने देना, सूती कपड़े पहनना, अधबुझा पटाखा दोबारा न जलाना और उसे पानी में डालना, पास में हमेशा पानी, रेत या अग्निशामक यंत्र रखना। रॉकेट पटाखों को बोतल में चलाना और शोर व धुएँ वाले पटाखों का सीमित प्रयोग करना आवश्यक है।
मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि दिवाली को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण-सहायक तरीके से मनाएं। उपायुक्त (अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं) डॉ. सचिन बांगर ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
त्योहारी सीजन में महंगाई बढ़ी है, लेकिन दिवाली की खरीददारी में इसका असर कम दिखाई दे रहा है। लोग कपड़े, कंदील, बिजली की लाइट और सजावटी सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में दुकानों ने रंग-बिरंगी लाइटें और सजावट कर ग्राहकों को आकर्षित किया। शुक्रवार को बासुबरस और शनिवार को धनतेरस मनाया जाएगा, जिसे लेकर लोग उत्साहित हैं।
इस तरह, मीरा-भाईंदर मनपा ने दिवाली पर सुरक्षा और पर्यावरण के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जबकि नागरिक और व्यापारियों का उत्साह त्योहारी खरीददारी में दिखाई दे रहा है।