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निवेशकों का धन वसूलने के लिए MPID कानून में संशोधन, छह माह में होगी संपत्ति कुर्क, सीएम फडणवीस का ऐलान

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि निवेशकों का पैसा जल्दी लौटाने के लिए एमपीआईडी कानून में संशोधन किया जाएगा।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Mar 24, 2026 | 09:27 PM

Devendra Fadnavis announcement (सोर्सः सोशल मीडिया)

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MPID Act Amendment Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मंगलवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों के धन को अप्रभावी और प्रभावशाली बनाने के लिए महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यह कदम सहयोगी मामलों में उनके जमा राशि जल्द ही बंद होने की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रमुख शेयरधारकों ने प्रश्नकाल के दौरान श्रीरामपुर के महाप्रबंधक पर हेमन्त ओगले द्वारा दिए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रस्तावित संशोधनों के तहत अब नामित अदालत (डिजाइन वांछित अदालत) को प्रारंभिक आवेदन के 180 दिन (छह महीने) के अंदर संपत्ति की कुर्की को ‘अंतिम’ (एब्सोल्युट) घोषित करना अनिवार्य होगा। यह सख्त समयसीमा उन मामलों में है जिसमें राहत देवी जहां संपत्तियां केवल कागजों पर कुर्क रखती थीं और उनकी दुकानें नहीं थीं।

‘तारीख-तारीख’ की प्राथमिकता पर व्यवसाय लगाम

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास शक्तियां नहीं हैं, लेकिन प्रस्तावित संशोधन में यह तय किया गया है कि अब स्थिरता (संशोधन) नियमित आधार पर नहीं दी जाएगी। किसी भी अन्य कारण के लिए देरी करना अनिवार्य होगा। साथ ही अदालत में असावीथ विलंब करने वाले भारी लागत (लागत) भी लगा। व्हिट ने कहा, “बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा बार-बार सुनवाई टालने की प्रवृत्ति पर रोक के लिए अब केवल दो स्टैगन की स्वायत्तता होगी। न्याय के पक्ष के वकीलों के लिए चार की सुविधा का इंतजार नहीं किया जा सकता है।”

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आपराधिक दस्तावेज़ के दौरान भी नीलामी संभव है

संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि एक बार डिजाइन की गई अदालत द्वारा कुर्की को अंतिम घोषित किए जाने के बाद सरकार की ओर से नामांकन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री से प्राप्त राशि साझेदार में व्यापारी की जा, शेष के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा अभी जारी हो। इस तरह के एक सहयोगी को लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार है, बिना राहत मुलाकात की संभावना के।

Necessary amendments will be made to the MPID Act to ensure that cases are resolved within 6 months and investors receive their money back. MPID कायद्यात आवश्यक बदल करून, 6 महिन्यांच्या आत निकाल लागेल आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळतील, यासाठी सुधारणा करण्यात येतील.… pic.twitter.com/U4TQCxRG7y — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 24, 2026

श्रीरामपुर टेलीकॉम कंपनी पर विशेष फोकस

राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने श्रीरामपुर में प्रवासी गरीब मामलों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र बहु-करोड़ रुपये के सहयोगी वित्तीय संस्थानों के घोटालों से प्रभावित है, जहां हजारों छोटे कारोबारी वर्षों से अपने जमा राशि का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कुर्की जाने और प्रशासन द्वारा नीलामी न कर पाने के बीच ‘भौतिक व्यवसाय’ की जो समस्या थी, उसे अब दूर कर दिया जाएगा। पहले कोर्ट के स्टैगन रिव्यू के कारण टोक्यो रुका हुआ था, लेकिन अब छह महीने की समयसीमा में कुर्की फाइनल में ही हॉलिडे का रास्ता साफ हो जाएगा।

ये भी पढ़े: सातारा एसपी निलंबन विवाद पर फडणवीस की दो टूक, कहा- निलंबन का अधिकार केवल सरकार के पास

बेनामी संस्था पर भी कसेगा बिजली

मंत्री योगेश स्टेप ने बताया कि श्रीरामपुर घाटालों से जुड़े सहयोगियों के दूसरे समूह को भी ट्रैक किया जा रहा है, जिसमें परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम शामिल हैं। संशोधन के बाद राज्य सरकार ने इन नामी संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से शामिल कर लिया।

इसके साथ ही कुर्क की गई जमीनों और मस्जिदों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष टीम श्रीरामपुर जनरल जाएगी, जिसके अनुसार नीलामी वर्ष 2026 के स्थिर बाजार मूल्य के हो सकते हैं और दिए गए आवेदकों को अधिकतर राशि वापस मिल सके।

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Published On: Mar 24, 2026 | 09:27 PM

Topics:  

  • Devendra Fadnavis
  • Maharashtra
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