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महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर रोक, ई-चालान वसूली के लिए दी धमकी या बदतमीजी, तो नपेंगे पुलिसवाले

E-Challan Recovery Rules: महाराष्ट्र में ई-चालान वसूली के दौरान वाहन चालकों से अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। विभाग ने 'SOP' का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: Mar 12, 2026 | 10:42 AM

ई-चालान (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Maharashtra Traffic Police Rules: महाराष्ट्र में सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले ‘ई-चलान’ के जुर्माने की वसूली करते समय वाहन चालकों के साथ अभद्र व्यवहार करना और जुर्माना भरने के लिए दबाव बनाना अब पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ सकता है। लंबित जुर्माना भरवाने के लिए वाहन चालकों पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न करने के स्पष्ट निर्देश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) ने राज्य के सभी पुलिस विभागों को दिए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

राज्य में लंबित ई-चलान की वसूली के लिए यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान कई स्थानों पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों को रास्ते में रोककर ‘जुम ‘जुमांना अभी भरें, नहीं तो वाहन या कागजात जब्त कर लिए जाएंगे’ जैसी धमकी देने की शिकायतें बढ़ रही थीं। इस पृष्ठभूमि में गृह विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। परिवहन मंत्री की उपस्थिति में हुई बैठक में पुलिस के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई थी।

‘SOP’ का पालन अनिवार्य

यातायात विभाग ने ई-चलान जुर्माने की वसूली के लिए पहले ही ‘मानक कार्यप्रणाली’ (एसओपी) जारी की है। इसके अनुसार यदि वाहन चालक स्वेच्छा से जुर्माना भरने के लिए तैयार हो, तभी उसे स्वीकार किया जाए। वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई केवल अदालत के आदेश पर ही की जा सकती है। सड़क पर वाहन चालकों को रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार न करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए है।

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सख्त कार्रवाई की जाएगी

मैदान में काम करने वाले पुलिस कर्मचारी कई बार वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अनदेखी कर जनता को अनावश्यक परेशान करते हैं, ऐसा सामने आया है। इससे पुलिस की छवि जनता के बीच खराब हो रही है, ऐसा नए परिपत्र में उल्लेख किया गया है। जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

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Published On: Mar 12, 2026 | 10:42 AM

Topics:  

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