Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला: राजस्व सेवा में बड़ा सुधार, प्रतिनियुक्ति पर लगी पाबंदी

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति पर सख्त नियम लागू किए हैं। नई नीति के तहत अधिकारियों को डेप्यूटेशन के बाद 3 साल का अनिवार्य ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ पूरा करना होगा।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Apr 11, 2026 | 09:03 PM

Chandrashekhar Bawankule Announcemen (सोर्सः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Maharashtra Revenue Department Rule: महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग के कामकाज को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की मनमानी प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर लगाम लगा दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नई नियमावली की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना और आम जनता को बिना किसी देरी के सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

पिछले काफी समय से यह देखा जा रहा था कि राजस्व, भूमि अभिलेख और पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी लंबे समय तक अन्य विभागों या निगमों में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते थे। इसके कारण राजस्व विभाग के वरिष्ठ पद रिक्त रह जाते थे, जिसका सीधा असर किसानों और आम नागरिकों के जरूरी कामों पर पड़ता था। प्रशासनिक कामकाज में आने वाली इस रुकावट को दूर करने के लिए अब नए कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं।

नई नियमावली और ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’

नई नीति के अनुसार, राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी एक बार प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद तुरंत दोबारा प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेगा। उन्हें अपने मूल विभाग में वापस आकर कम से कम 3 वर्ष तक अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी, जिसे ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ कहा जाएगा। इसके अलावा, शुरुआती प्रतिनियुक्ति की अवधि भी अधिकतम 3 वर्ष ही तय की गई है। विशेष परिस्थितियों में मूल विभाग की अनुमति से केवल 1 वर्ष का विस्तार मिल सकता है।

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई में RTE के तहत 4941 सीटों पर लॉटरी घोषित, 20 अप्रैल तक प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश

सिंधी भाषा दिवस पर संविधान का सिंधी संस्करण जारी, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने किया विमोचन

Akola  Crime: खेत से स्प्रिंकलर चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

कचरा घंटा गाड़ी का शुल्क अब संपत्ति कर में शामिल करने की साजिश, विरोधियों की निशुल्क सेवा की मांग खारिज

ये भी पढ़े: ठाणे में भीषण अग्निकांड: मीरा भाईंदर की झुग्गियों में फटे एक के बाद एक कई सिलेंडर, 3 की मौत और 35 घर खाक

इन अधिकारियों पर लागू होंगे नियम

यह नई नियमावली अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भूमि अभिलेख विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर लागू होगी। लेकिन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या मंत्रियों के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति की अधिकतम सीमा 5 वर्ष रखी गई है, जिससे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री की विशेष अनुमति अनिवार्य होगी। इस निर्णय से राजस्व विभाग में अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों में तेजी आएगी।

Maharashtra revenue department deputation rules cooling off period fadnavis bawankule

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 11, 2026 | 09:03 PM

Topics:  

  • Chandrashekhar Bawankule
  • Devendra Fadnavis
  • Maharashtra
  • Mumbai News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.