
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स सोशल मीडिया)
Liquor Ban During Election: महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगरपालिका चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने राज्य के 29 नगर निगम क्षेत्रों में चार दिनों के लिए ‘ड्राई डे’ की घोषणा की है। यह पाबंदी 13 जनवरी से शुरू होकर 16 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगरपालिका चुनावों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। 13 जनवरी को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का सार्वजनिक प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद राज्य में ‘ड्राई पीरियड’ शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 13 जनवरी से 16 जनवरी तक ड्राई डे लागू करने का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार सुनिश्चित करना है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तय की गई 29 महानगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर सभी शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और शराब बेचने वाले अन्य प्रतिष्ठान पूरे चार दिनों तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री, खरीद और सार्वजनिक रूप से इसके सेवन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अधिकारियों ने नागरिकों, मतदाताओं और व्यापारियों से अपील की है कि वे चुनावी रणनीति के इस हिस्से का समर्थन करें ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
राज्य की महत्वपूर्ण बीएमसी (BMC), नागपुर (NMC), पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। मतदान के अगले दिन, यानी 16 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।
स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने शराब विक्रेताओं को इन पाबंदियों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। पुलिस बल द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ड्राई डे के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।






