महाराष्ट्र में 1 जून से समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

Maharashtra Monsoon Fishing Ban: मानसून के दौरान समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण और मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 जून से 31 जुलाई 2026 तक समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Maharashtra Monsoon Fishing Ban
मानसून में मछली पकड़ने पर बैन (सौ. सोशल मीडिया )
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Maharashtra Monsoon Fishing Ban 2026: महाराष्ट्र सरकार ने मानसून के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी 1 जून से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मत्स्य पालन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मत्स्य पालन विभाग के आदेशानुसार महाराष्ट्र के तट से 12 नॉटिकल मील तक मैकेनिकल और मैकेनाइज्ड नौकाओं से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मानसून के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने जाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

मानसून के दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने वाली नौकाओं के खिलाफ महाराष्ट्र मरीन फिशरीज रेगुलेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी मछुआरों, नौका मालिकों और नाविकों से सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।

मुंबई शहर के सहायक आयुक्त ऑफ फिशरीज ने सभी संबंधित लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। मानसून के मौसम में समुद्र में हलचल रहती है। मछली पकड़ते समय हादसों की संभावना रहती है।

साथ ही मछलियों के प्रजनन का भी मौसम होता है। मछली पकड़ने पर रोक लगाने से मछली के रिसोर्स को बचाने में मदद मिलती है। मत्स्य पालन विभाग के अनुसार इस फैसले से मछुआरों को भविष्य में ज्यादा मछलियां मिलेंगी और उन्हें मुनाफा होगा।

नाव पलटी, एक की मौत

खार डांडा समुद्र तट के समीप बुधवार शाम मछली पकड़ने के दौरान एक नाव पलट जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में दो लोग समुद्र में डूब गए, जिनमें से एक 55 वर्षीय अशोक किशन राठौड़ की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति 32 वर्षीय केतन राठौड़ को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह हादसा शाम करीब 6:15 बजे खार पश्चिम स्थित वारिन पाड़ा के लाइटहाउस के पास समुद्र में हुआ।

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