महाराष्ट्र में बिना HSRP नंबर प्लेट वाले 6,718 वाहनों पर हुई कार्रवाई, वसूला गया 8 लाख का जुर्माना

Maharashtra HSRP Drive: राज्य में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ाई। 15,645 वाहनों की जांच में 6,718 पर कार्रवाई कर करीब 8 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
Maharashtra HSRP Drive Vehicles Fined Rs8 Lakh Transport Department Action
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई (सोर्स: AI)
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Maharashtra HSRP Drive Vehicles Fined: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती बरतते हुए राज्यव्यापी विशेष अभियान चला रही है। एक जुलाई से शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत अब तक 15,645 वाहनों की जांच की गई, जिनमें एचएसआरपी नंबर प्लेट न होने पर 6,718 वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।

इस दौरान करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एचएसआरपी नंबर प्लेट न लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तात्पर्य

वाहनों से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने, सड़क पर चल रहे वाहनों की तुरंत पहचान सुनिश्चित करने, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लागू की गई है। परिवहन विभाग ने अप्रैल 2019 से पहले निर्मित सभी वाहनों पर भी एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया था।

इसके लिए तीन अधिकृत कंपनियों की नियुक्ति की गई है। विभाग-1 के लिए रोजमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विभाग-2 के लिए रियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और विभाग-3 के लिए एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य सरकार ने एचएसआरपी लगाने के शुल्क भी निर्धारित किए हैं। जीएसटी छोड़कर फिटमेंट शुल्क सहित दोपहिया वाहनों के लिए 450 रुपए, तिपहिया के लिए 500 रुपए, हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 745 रुपए तय किए गए हैं।

एक जुलाई से चल रही कार्रवाई

एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 थी। इसके बाद 1 जुलाई से नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी। पहले दिन 154 वाहनों की जांच में 54 वाहन बिना एचएसआरपी मिले, जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया था। इसके बाद अभियान तेज कर दिया गया।

परिवहन विभाग ने की अपील

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे तुरंत एचएसआरपी लगवाकर नियमों का पालन करें, अन्यथा आने वाले दिनों में भी उनके खिलाफ जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अपॉइंटमेंट का तीन सप्ताह तक इंतजार

एचएसआरपी अनिवार्य किए जाने और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई तेज होने के बीच वाहन मालिकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।

एचएसआरपी लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पाने में करीब तीन सप्ताह का इंतजार करना पड़ रहा है। स्लॉट उपलब्ध नहीं होने से कई वाहन चालक समय पर नंबर प्लेट नहीं लगवा पा रहे हैं और कार्रवाई की आशंका से चिंतित हैं।

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