HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य (सौजन्य-सोशल मीडिया, कंसेप्ट फोटो)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की नई डेडलाइन जारी कर दी गई है। इस नंबर प्लेट को लगवाने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी गई है। चूंकि अभी तक बहुत कम वाहनों में HSRP लग पाई है, इसलिए परिवहन आयुक्त ने डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस नंबर प्लेट को लगवाने के फैसले को लेकर कई विवाद भी हुए थे।
अनुमान है कि अभी तक करीब 18 लाख वाहनों में HSRP लग चुकी है। इस बीच, अतिरिक्त पैसे वसूलने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना भी हुई थी। फिलहाल 30 मार्च के बाद डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया गया है क्योंकि HSRP लगाने का काम काफी धीमी गति से हो रहा है। अनुमान है कि अभी तक करीब 18 लाख वाहनों में HSRP लग चुकी है।
01 अप्रैल 2025 के बाद राज्य में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। आइए समझते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, क्या है प्रक्रिया। 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी पुराने वाहनों में 31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए राज्य भर में तीन निजी एजेंसियों को नियुक्त किया गया है।
नागरिक इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए और अपने शहर के अधिकृत केंद्र पर लगवा सकते है। इसके लिए आपको गूगल पर HSRP नंबर प्लेट सर्च करना होगा। उसके बाद आप सबसे उपर महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट transport.maharashtra.gov.in पर पहुंचेंगे। उस पर क्लिक करें।
उसके बाद होम पेज पर आप Apply High Security Registration Plate Online नाम के पेज पर आएंगे। अब आपको नीचे ऑफिस सर्च को सिलेक्ट करना होगा। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। पर आपको APPLY HSRP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको Order HSRP पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के आखिरी पांच डिजिट, इंजन नंबर के आखिरी पांच डिजिट और मोबाइल नंबर डालना होगा और आपका रजिस्टर नंबर आ जाएगा।
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दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर के लिए 450 रुपये, तीनपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और चार पहिया समेत अन्य वाहनों के लिए आपको 745 रुपये का खर्च आएगा।