महाराष्ट्र FDA ने होटलों और रेस्टोरेंट में अखबार में खाना परोसने पर रोक लगाई; उल्लंघन पर लाइसेंस होगा रद्द
FSSAI License Mumbai: महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने फूड सेफ्टी को लेकर कड़े नियम लागू किए। अखबार में खाना परोसने और उपयोग किए तेल के दोबारा इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
- Written By: रूपम सिंह
आयुक्त तुकाराम मुंढे (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
FSSAI License Mumbai FDA Tukaram Mundhe: मुंबईकरों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए एफडीए ने मुंबई समेत राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी, क्लाउड किचन और ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के लिए सख्त खाद्य सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के तहत बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस कारोबार नहीं किया जा सकेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक ऑडिट अनिवार्य होगा।
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य प्रतिष्ठान एफडीए की निगरानी में रहेंगे। महाराष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावटमुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एफडीए ने व्यापक खाद्य सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी किया है। आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा जारी आदेश के तहत वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या
पंजीकरण, स्वच्छता मानकों का पालन, खाद्य पदार्थों की सुरक्षित हैंडलिंग, कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और फूड सेफ्टी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही ग्राहकों को मुफ्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना होगा। अखबार या छपे कागज में भोजन परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। उपयोग किए गए खाद्य तेल के पुनः उपयोग पर रोक लगाई गई है।
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नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, अभियोजन और निलंबन
बड़े प्रतिष्ठानों को मेन्यू में कैलोरी और एलर्जन संबंधी जानकारी देनी होगी, जबकि 50 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक एफएसएमएस ऑडिट अनिवार्य रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, अभियोजन, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
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इन पर लागू होगा यह आदेश
- होटल व रेस्टोरेंट
- भोजनालय व ढाबे
- कैंटीन व कैफेटेरिया
- बेकरी व मिठाई दुकानें
- कैटरिंग इकाइयां
- फूड कोर्ट व जूस बार
- क्लाउड किचन, डार्क किचन व सेंट्रल किचन चेन रेस्टोरेंट्स
- ई-कॉमर्स व ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बाताया की सुरक्षित भोजन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को नए नियमों का कडाई से पालन करना होगा।
