दिवाली से पहले फडणवीस सरकार को तोहफा! जनता के लिए बदल दिया ये नियम, बावनकुले ने किया ऐलान

Maharashtra News: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई और उपनगरों के लिए दस्तावेज पंजीकरण में क्षेत्र सीमा की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
Conversion laws in Maharashtra: महाराष्ट्र में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों के खिलाफ फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर अहम चर्चा हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।
देवेंद्र फडणवीस (सौजन्य-एक्स)
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Maharashtra News: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबईवासियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। उन्होंने दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब शहर और उपनगरों के निवासी, व्यापारी और कंपनी मालिक अपने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट्स, उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों को मुंबई के किसी भी स्टाम्प ऑफिस में पंजीकृत करवा सकेंगे।

पहले क्या था नियम?

पहले रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी स्टाम्प ऑफिस में किया जा सकता था, जो संबंधित आवासीय या व्यावसायिक इलाके के अंतर्गत आता था। इससे लोगों को कभी-कभी काफी दूर के दफ्तरों में बार-बार जाना पड़ता था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि असुविधा भी होती थी।

अब क्या बदला है?

अब यह बाध्यता पूरी तरह हटा दी गई है। मंत्री बावनकुले ने जानकारी दी कि मुंबई शहर और उपनगरों के निवासी अब किसी भी छह स्टाम्प कार्यालयों में दस्तावेजों का मूल्यांकन और पंजीकरण करा सकेंगे, चाहे उनकी संपत्ति या कार्यालय किसी भी क्षेत्र में स्थित हो।

सरकार का उद्देश्य

यह निर्णय ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस कदम से प्रक्रियाएं अधिक सुगम होंगी, समय की बचत होगी और नागरिकों को अनावश्यक दौड़-धूप से छुटकारा मिलेगा। मंत्री की घोषणा के बाद राजस्व विभाग ने इस फैसले को लागू करते हुए तत्काल प्रभाव से राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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