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Uber, Ola जैसी सेवाओं पर सख्ती? महाराष्ट्र सरकार बनाने जा रही कानून, जानें क्या होगा बदलाव

Maharashtra Transport Policy: महाराष्ट्र सरकार ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं के लिए 'महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025' का मसौदा जारी किया। 17 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Oct 10, 2025 | 09:07 PM

Taxi (सौ. Freepik)

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Mumbai News: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐप के जरिए परिवहन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया। राज्य सरकार ने आम लोगों, चालकों और कंपनियों से 17 अक्टूबर तक इन नियमों पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

‘महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स, 2025’ नामक एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के तहत जारी इस मसौदा ढांचे का उद्देश्य उन कंपनियों को नियमों के दायरे में लाना है, जो मोबाइल ऐप के जरिए मोटर कैब, पर्यटक कैब, लक्जरी कैब, अनुबंधित कैरिज बसें, कैंपर वैन जैसी गाड़ियों की सेवाएं प्रदान करती हैं।

ऐप के जरिए मोटरसाइकिल से परिवहन सेवा देने वाली कंपनियां इन नियमों के दायरे में नहीं आएंगी, क्योंकि उनके लिए पहले ही अलग नियम बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने ऐप के माध्यम से मोटरसाइकिल से परिवहन सेवा देने वाली कंपनियों के लिए ‘महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025’ को मंजूरी दी थी।

यह भी पढ़ें- ‘चल जाता है’ अब नहीं चलेगा! नितिन गडकरी ने इंजीनियरों को दी सख्त चेतावनी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इन नियमों से ऐप के जरिए टैक्सी बुक कर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुरक्षा, विश्वास और बेहतर सेवा का अनुभव मिलेगा। साथ ही चालकों के लिए काम के घंटे और कल्याण से संबंधित प्रावधान उनके शोषण को रोकने में मदद करेंगे।

Maharashtra app based taxi rules 2025 draft released cab aggregators regulation

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Published On: Oct 10, 2025 | 09:07 PM

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