

FDA Action On IIT Bombay Mess: मुंबई के पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे परिसर में बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस संचालित हो रही दो हॉस्टल मेस के खिलाफ एफडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल संचालन बंद करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई 4 से 6 अगस्त के बीच राज्यभर में चलाए गए विशेष खाद्य सुरक्षा निरीक्षण अभियान के दौरान की गई।
एफडीए को मिली शिकायत के बाद आईआईटी बॉम्बे के तीन हॉस्टल मेस का निरीक्षण किया गया। जांच में हॉस्टल नंबर-1 और हॉस्टल नंबर-3 की मेस के पास खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के तहत अनिवार्य खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण नहीं पाया गया। दोनों मेस को तत्काल व्यवसाय बंद करने का नोटिस जारी किया गया।
वहीं, हॉस्टल नंबर-12, 13 और 14 में संचालित अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विसेज के पास वैध खाद्य लाइसेंस तो मिला, लेकिन खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में कई कमियां पाए जाने पर उसे सुधार नोटिस जारी किया गया। एफडीए ने निर्धारित समय के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं।
एफडीए द्वारा बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस संचालित दो हॉस्टल मेस को बंद करने के आदेश के बाद आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को भोजन व्यवस्था को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में छात्र अब अन्य मेस और कैंपस की वैकल्पिक भोजन सुविधाओं पर निर्भर है, जिससे अतिरिक्त भीड़ और इंतजार की स्थिति बन रही है।
छात्रों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन नियमित भोजन व्यवस्था भी बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संस्थान प्रशासन से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रभावित हॉस्टलों में सुरक्षित व नियमित मेस सेवा शीघ्र बहाल करने की मांग की है।
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे के निर्देशन में विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई करते हुए 19 मामले दर्ज किए और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान लगभग 20.29 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला और करीब 2.63 करोड़ रुपए मूल्य के अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए।
इसके अलावा राज्यभर में 63 होटल, रेस्तरां और ढाबों का निरीक्षण किया गया, जिनमें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं मिलने पर 38 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि गंभीर उल्लंघनों के कारण 7 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। मुंबई, नवी मुंबई, अमरावती और नागपुर सहित कई शहरों में भी खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।