Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पत्नी के रंग को लेकर ताना मारना पड़ा भारी, अदालत ने हर महीने 25 हजार रुपए देने को कहा

Mumbai News: मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने पत्नी के रंग, बालों और कपड़ों पर ताना मारने को मानसिक उत्पीड़न बताया और साथ ही पति को हर महीने 25,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Nov 29, 2025 | 01:48 PM

पत्नी के रंग को लेकर ताना मारना पड़ा भारी, अदालत ने हर महीने 25 हजार रुपए देने को कहा

Follow Us
Close
Follow Us:

Maharashtra News: पत्नी के रंग, बाल और ड्रेसिंग सेंस पर टिप्पणी करने वाले पति को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस तरह के व्यवहार को साफ तौर पर मानसिक उत्पीड़न माना और घरेलू हिंसा कानून के तहत पति को हर महीने 25 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यह फैसला मजिस्ट्रेट एस.आर. निमसे ने सुनाया। महिला ने 2005 के घरेलू हिंसा कानून की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

महिला ने 60 हजार रुपये का भत्ता मांगा था

पीड़िता ने कोर्ट में हर महीने 60 हजार रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन पति की आर्थिक क्षमता और महिला की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे 25 हजार रुपये प्रति माह भत्ता मंजूर किया।

पति पर दहेज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप

दोनों की शादी 4 दिसंबर 2016 को हुई थी और 20 अगस्त 2022 को वे अलग हो गए थे। महिला का आरोप था कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था और साथ ही उसके रंग, बाल और कपड़ों के चुनाव को लेकर अपमानजनक बातें कही जाती थीं। इसे घरेलू उत्पीड़न बताते हुए उसने गुजारा भत्ता की मांग की। सुनवाई के दौरान पति ने आर्थिक रूप से असमर्थ होने का दावा करते हुए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, जिस पर अदालत ने उसे कड़ी नसीहत दी।

यह भी पढ़ें- कन्हान: पांचवीं बार केमिकल अटैक! आमड़ी में फिर बर्बाद हुई कपास, किसानों में भड़का गुस्सा

पत्नी की देखभाल करना पति की जिम्मेदारी- अदालत

अदालत ने कहा कि पत्नी चाहे जितनी भी आय अर्जित करती हो, इससे पति के कर्तव्य पर कोई असर नहीं पड़ता। पत्नी की कमाई गुजारा भत्ता के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती। गुजारा भत्ता महिला का एक स्वतंत्र अधिकार है और इस पर वैवाहिक विवादों से अलग विचार किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पति केवल नौकरी छोड़ने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

Husband taunting wife her complexion hair clothes girgaon magistrate court 25 000 alimony penalty him

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 29, 2025 | 01:48 PM

Topics:  

  • Latest News
  • Maharashtra
  • Mumbai

सम्बंधित ख़बरें

1

कन्हान: पांचवीं बार केमिकल अटैक! आमड़ी में फिर बर्बाद हुई कपास, किसानों में भड़का गुस्सा

2

BJP नेता के घर स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा महंगा, नीलेश राणे पर केस दर्ज, मालवण में बढ़ी सियासी टेंशन

3

RO ATM प्लांट बना शो पीस, 3 साल से पड़ा बंद, जलालखेड़ा में खारा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

4

ममता बनर्जी की बीमारी थोड़ी अलग है, SIR को लेकर गिरिराज सिंह का सीएम पर तंज- VIDEO

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.