Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

घाटकोपर होर्डिंग हादसा: इंजीनियर 5 जून तक पुलिस हिरासत में, मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला

मुंबई की एक अदालत ने घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार एक इंजीनियर को पांच जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। क्राइम ब्रांच ने इंजीनियर मनोज संघू को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। उसने होर्डिंग के लिए स्थिरता प्रमाण पत्र दिया था।

  • By शुभम सोनडवले
Updated On: May 31, 2024 | 08:21 PM

घाटकोपर होर्डिंग केस (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

मुंबई. मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने से हुए हादसे के मामले में गिरफ्तार इंजीनियर को शुक्रवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। अदालत ने ने उसे पांच जून तक पुलिस हिरासत में भेजा है। जीनियर का नाम मनोज रामकृष्ण संघू है और उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि 13 मई को घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक घायल हुए थे।

बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के पैनल में शामिल संघू ने होर्डिंग के लिए संरचना संबंधी प्रमाण पत्र दिया था, जो 13 मई को शहर में तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के बाद एक पेट्रोल पंप पर गिर गया था।

सम्बंधित ख़बरें

मनोज जरांगे ने दोनों गठबंधनों को नकारा, महापालिका चुनाव में किसी को चुनावी समर्थन नहीं

मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज की मनसे की याचिका, बिनविरोध निर्वाचित नगरसेवकों को बड़ी राहत

राज्य के 20 हजार युवाओं को जापान में रोजगार, शिष्टमंडल ने की मंत्री लोढ़ा से प्रारंभिक चर्चा

मुंबईकरों को मिलेगी बड़ी राहत! 26 जनवरी से दौड़ेंगी 26 नई AC लोकल ट्रेनें, जानें क्या होंगे रूट

ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कब्जे वाले भूखंड पर यह होर्डिंग लगाया था। इस मामले में अब तक संघू के अलावा ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भावेश भिंडे को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने भावेश तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-2 (जब यह ज्ञात हो कि किसी के कृत्य से मृत्यु हो सकती है), धारा 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 34 (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अब प्राथमिकी में धारा 120बी (आपराधिक साजिश) भी जोड़ दी है। (एजेंसी एडिटेड)

Ghatkopar hoarding incident court sends engineer to police custody till june 5

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 31, 2024 | 08:21 PM

Topics:  

  • Mumbai News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.