Mumbai: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत बड़ा कदम, अब वेबसाइट पर दिखेंगे विभागवार कर्मचारी आंकड़े
Mumbai News: महाराष्ट्र सरकार ने सभी विभागों को अपने दिव्यांग कर्मचारियों की जानकारी हर साल वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि 4% आरक्षण का पालन सुनिश्चित हो सके।
- Written By: अपूर्वा नायक
दिव्यांगजन (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत नियम, 2017 के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों को अपने कार्यालयों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में दर्ज करनी होगी।
राज्य सरकार के सभी मंत्रालयिक विभागों, उनके प्रशासनिक नियंत्रण अधीन कार्यालयों, विभागाध्यक्षों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी हर साल 1 जनवरी को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
दिव्यांगजन कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने कहा कि इससे सरकारी सेवा और पदोन्नति में दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी रूप से लागू होगा। सचिव मुंढे ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों का पारदर्शी और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
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इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की जानकारी एक ही प्रारूप में उपलब्ध होगी, जिससे दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा।
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विभागवार छमाही-वार्षिक रिपोर्ट करनी होगी जारी
निर्णय के अनुसार, सभी प्रशासनिक विभाग और सभी विभागाध्यक्ष दिव्यांगों के रिक्त पदों की अर्थवार्षिक समीक्षा करेंगे। इससे बैकलॉग पदों को शीघ्र भरा जा सकेगा। सभी मंत्रालयिक विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार की गई जानकारी हर साल 1 जनवरी को आयुक्त, दिव्यांग कल्याण की प्रस्तुत की जाएगी और आयुक्त, दिव्यांग कल्याण सभी विभागों से जानकारी संकलित कर उसे विभागवार वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेंगे। सचिव ने बताया कि जानकारी न देने वालों पर कार्रवाई होगी।
