इकबाल मिर्ची (सौ. सोशल मीडिया )
Iqbal Mirchi Properties Seizure Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के तहत गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची, और उसके परिवार से जुड़ी 18 संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।
इनमें से तीन संपत्तियां वर्ली में स्थित हैं, जबकि शेष 15 दुबई में हैं। मिर्ची का लंदन में निधन हो चुका है। हालांकि, उसकी संपत्ति के वारिसों, जिनमें उसकी पत्नी हाजरा मेमन और बेटे आसिफ मेमन और जुनैद मेमन शामिल हैं, को फरवरी 2021 में एक विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया था।
इसके बाद उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, इस साल जनवरी में ईडी ने मेमन से जुड़ी 18 संपत्तियों की, एक अतिरिक्त सूची के साथ विशेष अदालत से संपर्क किया। जिसे वह एफईओ अधिनियम के तहत जब्त करना चाहता है। एजेंसी ने वर्ली में तीन संपत्तियों को जब्त करने के लिए सूचीबद्ध किया हैः सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मेंशन, इन संपत्तियों का मूल्य 497 करोड़ रुपये है।
इनमें तीनों व्यक्तियों के स्वामित्व वाला होटल मिडवेस्ट अपार्टमेट शामिल है, जिसकी कीमत 9.30 करोड़ एयूडी है। साथ ही दुबई के बिजनेस वे में कई यूनिट और मारसा दुबई में तीन संपत्तियां भी शामिल है।
एजेंसी ने यह भी बताया कि कपिल वाधवान ने 14 यूनिट आसिफ मेमन को 45 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में हस्तांतरित की, जबकि बाजार में इनकी कीमत 13 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर थी। यह हस्तांतरण धीरज एंड ईस्ट कोस्ट एलएलसी के माध्यम से किया गया, जो वाचवान परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है, ताकि सौदे को अंतिम रूप देने से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जा सके।
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एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एजेंसी देश से बाहर निवास कर रहे भगोड़े व्यक्ति की संपत्तियों को जब्त करने की मांग कर सकती है।
तदनुसार, ईडी ने दुबई में स्थित 15 संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की है, जिनकी कीमत 10।15 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (203।27 करोड़ रुपये) है।