डीजीसीए के नए नियम (सौजन्य-सोशल मीडिया)
VVIP Helicopter Operations: वीआईपी और वीवीआईपी (जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि) को ले जाने वाले नॉन-शेड्यूल्ड विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। डीजीसीए ने साफ कहा है कि फ्लाइट क्रू पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाए, ताकि सुरक्षा से समझौता न हो।
वीआईपी की जरूरत के नाम पर आखिरी वक्त में होने वाले बदलाव सीधे क्रू से नहीं, सिर्फ ऑपरेटर्स मैनेजमेंट के जरिए ही कराए जाएं। मौसम से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। नई गाइडलाइन में ध्यान रखा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पायलट थकावट का शिकार न हों।
अब अगर कोई नेता दबाव डालता है, तो पायलट सीधे मना कर सकता है और उसकी जवाबदेही ‘मैनेजमेंट’ की होगी, न कि व्यक्तिगत पायलट की। दरअसल, 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से डीजीसीए ने वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर नियमों में बदलाव किया है।
यह भी पढ़ें – महाराष्ट्र में उद्योगों को लगा ‘440 वोल्ट’ का झटका! ₹11 यूनिट हुई बिजली, VIA ने जताया कड़ा विरोध