कुणाल कामरा, बंबई उच्च न्यायालय (सोर्स: सोशल मीडिया)
Comedian Kunal Kamra Controversy: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से ‘गद्दार’ टिप्पणी को लेकर विवादों में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने कामरा को अब तक तीन समन भेजे लेकिन वह अब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए है। अब कामरा इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए है।
कुणाल कामरा ने बंबई उच्च न्यायालय से मुंबई पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। मिली जानकरी के अनुसार कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस श्रीराम एम. मोदक की बेंच 21 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
मामले में तीसरी बार समन भेजे जाने के बावजूद कुणाल कामरा शनिवार को फिर से मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। 24 मार्च को पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरुगन पटेल की शिकायत के बाद कामरा के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने जीरो एफआईआर को खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिया।
पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी।
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कामरा ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह उत्तरी तमिलनाडु के एक जिले का स्थायी निवासी है और उसे डर है कि अगर वह महाराष्ट्र आया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई उस पर हमला कर सकता है। कुणाल कामरा ने कहा था कि उनके खिलाफ की गई शिकायत राजनीति से प्रेरित थी।
इस बीच, कुणाल कामरा ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर खार पुलिस से उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए जाने की मांग की है। वहीं, खार पुलिस ने अभी तक कुणाल के इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है।