सिडको (pic credit; social media)
CIDCO Housing Navi Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद 26,000 सिडको घरों की नीलामी को लेकर चल रहा असमंजस आखिरकार दूर हो गया है।
सिडको ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट ने सभी घरों के अलॉटमेंट पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि अंतरिम रोक सिर्फ लो इनकम ग्रुप के घरों के प्रोसेस पर लागू है।
मुंबई हाई कोर्ट द्वारा सिडको घर अलॉटमेंट प्रोसेस पर रोक लगाने की खबर मीडिया में आने के बाद लाभार्थियों में काफी असमंजस का माहौल बन गया है। खासकर लो इनकम ग्रुप के लाभार्थी असमंजस में थे। सिडको से पूछा जा रहा है कि एलआईजी ग्रुप के लाभार्थी को घर की दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए या नहीं।
राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि अक्टूबर 2024 की स्कीम में घरों की कीमतों में 10 परसेंट की कमी की गई है। इसके बाद कोर्ट ने एलआईजी घरों के अलॉटमेंट पर रोक लगा दी, जिससे इन घरों की कीमतों में और कमी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
इसी को देखते हुए सिडको के संयुक्त प्रबंध निदेशक शांतनु गोयल ने साफ किया कि कोर्ट ने एलआईसी ग्रुप में घरों के अलॉटमेंट के प्रोसेस पर सिर्फ कुछ समय के लिए रोक लगाई है। ईडब्ल्यूएस ग्रुप में घरों के अलॉटमेंट पर कोई रोक नहीं है।
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इसलिए इस ग्रुप में लाभार्थियों को घर अलॉट करने का प्रोसेस जारी रहेगा, और अगर कुछ की किश्तें देने की कोई डेडलाइन है, तो वह प्रोसेस भी चल रहा है। अक्टूबर 2024 में सिडको की तरफ से अनाउंस की गई स्कीम में 25,723 घरों के अलॉटमेंट की घोषणा की गई थी।