CBI का रिलायंस टेलीकॉम पर शिकंजा: SBI से 22.84 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज; मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी
सीबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम और पूर्व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
Mumbai News: मुंबई Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने Reliance Telecom Limited और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई State Bank of India (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
सीबीआई ने इस प्रकरण में कंपनी के तत्कालीन निदेशक Satish Seth, Gautam B. Doshi, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए गए हैं।
क्या है मामला
शिकायत के अनुसार, बैंकों के एक कंसोर्टियम ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को हजारों करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। एसबीआई, जो इस कंसोर्टियम का सदस्य था, ने आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने हेराफेरी कर बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
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ऋण के दुरुपयोग का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करते हुए ऋण राशि का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया।
मुंबई में ताबड़तोड़ तलाशी
मामला दर्ज करने के तुरंत बाद सीबीआई की टीमों ने मुंबई में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सतीश सेठ और गौतम बी. दोषी के आवासों के साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की भी जांच की गई।
सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान ऋण लेनदेन से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं।
सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।
