Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Diwali 2025 |
  • Ind vs Aus |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Bombay High Court ने किसानों के पक्ष में आदेश दिया, 22.5% जमीन न देने पर मुआवजा जरूरी

Bombay High Court Order: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिडको के लॉजिस्टिक पार्क अधिग्रहण में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है। 22.5 प्रतिशत जमीन नहीं देने पर केंद्र सरकार मुआवजा देगी।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Oct 20, 2025 | 11:06 AM

बॉम्बे हाई कोर्ट (pic credit; social media)

Follow Us
Close
Follow Us:

Navi Mumbai News In Hindi: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चिरले और बैलोंडखार में 750 हेक्टेयर में सिडको द्वारा प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क से प्रभावित किसान यदि 22.5 प्रतिशत जमीन नहीं चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा और अन्य सुविधाएं दी जाएं।

इस संबंध में किसानों ने रविवार को उरण स्थित सरकारी विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस समय, मुंबई उच्च न्यायालय में किसानों की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील, एडवोकेट राजेश झाल्टे ने कहा कि यह फैसला सिडको के मनमाने तरीके से किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है और सिडको कई वर्षों से किसानों को धोखा दे रहा है। इस फैसले से उन्हें तमाचा लगा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सिडको धोखाधड़ी

उन्होंने ने कहा कि यह जिम्मेदारी मेट्रो सेंटर की है। इसलिए वाली योजना की बजाय, किसानों को केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, इसके लिए, उन्होंने किसानों से जागरूक होने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें :- Solapur Vande Bharat Train मवेशी टकराव से 6 घंटे से अधिक देरी, यात्रियों में हड़कंप

इस अवसर पर भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ शाहजी पाटिल ने किसानों से सरकार की दोहरी भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ एकजुट होकर कानून का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। एडवोकेट विजय पाटिल ने 2013 के कानून के बारे में जानकारी दी, वहीं, किसानों ने इस याचिका में सहयोग करने वाली एडवोकेट सुचिता ठाकुर सहित अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया, इस परिणाम के बाद किसानों ने खुशी जताई है।

Bombay high court orders in favour of farmers

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 20, 2025 | 11:06 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra
  • Mumbai News

सम्बंधित ख़बरें

1

मुंबई के कफ परेड में चॉल में भीषण आग, 15 वर्षीय किशोर की मौत; तीन घायल, एक ICU में भर्ती

2

Solapur Vande Bharat Train मवेशी टकराव से 6 घंटे से अधिक देरी, यात्रियों में हड़कंप

3

Mumbai: वसई में बाढ़ से निपटने की तैयारी, नीलमोरे और गोगटे में 222 करोड़ की परियोजना

4

मुंबई में 82 साल के बुजुर्ग से 1.08 करोड़ की ठगी, दिल्ली पुलिस और CBI अधिकारी बनकर दी धमकी

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.