Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

नवी मुंबई चुनाव में हाईकोर्ट के फैसले से ट्विस्ट, BJP उम्मीदवार को राहत, दोबारा छपेंगे बैलेट पेपर

Navi Mumbai Election: हाईकोर्ट ने नवी मुंबई मनपा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीलेश भोजने का नामांकन रद्द करने का आदेश अवैध ठहराया। कोर्ट ने मतपत्र दोबारा छापने और चुनाव तय समय पर कराने के निर्देश दिए।

  • By आकाश मसने
Updated On: Jan 09, 2026 | 04:13 PM

नवी मुंबई मनपा व बॉम्बे हाई कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Navi Mumbai Municipal Election: आगामी 15 जनवरी को होने वाले नवी मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशी नीलेश भोजने को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी जीत मिली है। अदालत ने वार्ड 17(ए) के लिए उनके नामांकन को अवैध रूप से खारिज करने वाले आदेश को निरस्त कर उनका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है।

चुनाव अधिकारी के फैसले पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

नवी मुंबई के वार्ड 17(ए) (वाशी) में चुनावी सरगर्मियों के बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी के एक आदेश को ‘अवैध और मनमाना’ करार दिया है। दरअसल, चुनाव अधिकारी ने 31 दिसंबर, 2025 को एक आदेश जारी कर भाजपा उम्मीदवार नीलेश भोजने का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए भोजाने ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने न केवल उस आदेश को निरस्त किया, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को भी हटा दिया और आदेश दिया कि चुनाव निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएं।

क्यों हुआ था नामांकन रद्द?

नामांकन रद्द करने के पीछे चुनाव अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) को आधार बनाया था। इस धारा के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य ने अनधिकृत या अवैध निर्माण किया है, तो उसे पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव अधिकारी का आरोप था कि भोजाने की संपत्ति पर अवैध निर्माण है। हालांकि, नीलेश भोजने ने अपनी याचिका में दलील दी कि कानून की यह धारा केवल वर्तमान पार्षदों पर लागू होती है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर नहीं। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए पाया कि चुनाव अधिकारी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से किया था।

सम्बंधित ख़बरें

AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले-जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी; ‘शहर पर मजलिस का झंडा लहराता रहेगा’

मनपा चुनाव: मौलाना आज़ाद कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, आयुक्त जी. श्रीकांत का संवाद

मनपा चुनाव: 15 जनवरी को मतदान, तैयारियों को रफ्तार; 2 सत्रों में मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण

दल-बदल और धनबल पर अजित पवार का तीखा हमला, पुणे-PCMC में BJP पर लगाए गंभीर आरोप

यह भी पढ़ें:- ‘5 साल बाद न शिंदे रहेंगे न अजित पवार’, ओवैसी ने महाराष्ट्र राजनीति को लेकर कर दिया बड़ा दावा

मतपत्रों का पुनर्मुद्रण और चुनावी तैयारी

कोर्ट के इस फैसले के बाद, प्रशासन को अब मतपत्रों को फिर से मुद्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी ताकि उम्मीदवारों की संशोधित सूची में नीलेश भोजने का नाम शामिल किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में अब कोई और बाधा नहीं आनी चाहिए और भोजाने का नाम स्वीकृत उम्मीदवारों में शामिल होना अनिवार्य है। इस आदेश ने न केवल भोजाने की उम्मीदवारी को बहाल किया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में कानूनी स्पष्टता को भी रेखांकित किया है।

इस कानूनी जीत को एक क्रिकेट मैच में गलत तरीके से ‘आउट’ दिए गए बल्लेबाज के ‘डिसीजन रिव्यू सिस्टम’ (DRS) की तरह देखा जा सकता है, जहाँ तीसरे अंपायर (अदालत) ने मैदानी अंपायर की तकनीकी गलती को सुधारते हुए खिलाड़ी को फिर से पिच पर वापस बुला लिया है।

Bombay high court navi mumbai municipal corporation bjp candidate nomination accepted

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 09, 2026 | 04:13 PM

Topics:  

  • Maharashtra Local Body Elections
  • Mumbai
  • Navi Mumbai

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.