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Nagpur: शाम 6 बजे तक मैदान खाली करें नहीं तो…नागपुर में आंदोलन कर रहे क‍िसानों को हाईकोर्ट का आदेश

Bombay High Court on Farmers Protest: नागपुर किसान आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सख्त आदेश दिए, प्रदर्शन स्थल आज शाम 6 बजे तक खाली करने को कहा है।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Oct 29, 2025 | 06:26 PM

शाम 6 बजे तक मैदान खाली करें नहीं तो...नागपुर में आंदोलन कर रहे क‍िसानों को हाईकोर्ट का आदेश

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Nagpur Farmers Protest: नागपुर में जारी किसानों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि प्रदर्शन स्थल को आज शाम 6 बजे तक खाली किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की बेंच ने एक स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा कि किसानों को धरना देने की अनुमति केवल 24 घंटे के लिए दी गई थी, लेकिन तय समय सीमा पार होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रखा गया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के तहत जरूर है, परंतु उसकी भी सीमाएं और शर्तें हैं। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि यदि शाम 6 बजे के बाद स्थल खाली नहीं किया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाए। किसानों ने अपनी फसल के दाम बढ़ाने और बिजली बिलों में राहत जैसी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन शुरू किया था। अब प्रशासन ने सभी संगठनों से अपील की है कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक स्थल खाली करें।

किसानों की प्रमुख मांगें

नागपुर में शुरू हुआ यह किसान आंदोलन पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसान ‘महा एल्गार मार्च’ के तहत बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों और मवेशियों के साथ नागपुर-वर्धा हाईवे पर उतर आए।

किसानों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं —

  • पूर्ण कर्जमाफी, जिसमें कपास, प्याज और फल उत्पादकों के कर्ज शामिल हों।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी।
  • बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था।
  • भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पुनर्वास।
  • ग्रामीणों के अन्य अधिकार और सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता।

यह भी पढ़ें- बेटे ने पिता को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला, नागपुर में दिल दहलाने वाली घटना

आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे राज्यव्यापी हड़ताल और ‘ट्रेन रोको’ आंदोलन शुरू करेंगे।

Bombay high court asks nagpur farmer protest site to be vacated

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Published On: Oct 29, 2025 | 05:35 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra
  • Nagpur

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