Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
In Trends:
  • बिहार चुनाव 2025 |
  • कार्तिक पूर्णिमा |
  • Ind vs Aus |
  • आज का मौसम |
  • आज का राशिफल |
  • बिग बॉस 19
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अमेरिकी रिश्तेदार के बच्चे को नहीं ले सकेंगे गोद, HC बोला- ये मौलिक अधिकार नहीं

बंबई उच्च न्यायालय ने एक भारतीय दंपति की अमेरिकी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने के लिए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम या दत्तक ग्रहण विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Jul 17, 2025 | 03:44 PM

बॉम्बे हाई कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एक भारतीय दंपति को अमेरिकी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने के लिए मना कर दिया। दंपति ने बच्चे को गोद लेने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भारतीय को अमेरिकी नागरिकता वाले बच्चे को गोद लेने का मौलिक अधिकार नहीं है, भले ही वह बच्चा रिश्तेदार का ही क्यों न हो।

बंबई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने एक भारतीय दंपति की अपने रिश्तेदार के बेटे को गोद लेने की याचिका को खारिज कर दिया। यह बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में बच्चा किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ‘देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे’ या ‘कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे’ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

विदेशी बच्चे को गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं

कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम या दत्तक ग्रहण विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विदेशी नागरिकता वाले बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता हो भले ही वे रिश्तेदार ही क्यों न हों, जब तक कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता न हो या बच्चा कानून का उल्लंघन न कर रहा हो। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अमेरिकी बच्चे को गोद लेने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

यह भी पढ़ें:- हनीट्रैप मामले में विधानसभा में मचा बवाल, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दंपति को अमेरिकी कानून और प्रक्रिया के अनुसार अमेरिका में बच्चे को गोद लेने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जिसके बाद ही वे गोद लिए गए विदेशी बच्चे को भारत लाने के लिए गोद लेने के बाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे।

अमेरिका में 2019 में हुआ था बच्चे का जन्म

बता दें कि बच्चे का जन्म 2019 में अमेरिका में हुआ था। जब वह कुछ माह का था तभी याचिकाकर्ता दंपति उसे भारत ले आए थे। तब से बच्चा उनके साथ रह रहा है और वे उसे गोद लेने के इच्छुक हैं। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गोद लेने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Bombay high court adoption relatives american child not fundamental right of indians

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 17, 2025 | 03:41 PM

Topics:  

  • America
  • Bombay High Court
  • Mumbai News

सम्बंधित ख़बरें

1

कौन हैं नील कत्याल? जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को SC में दे दी चुनौती, जानें क्या है पूरा मामला

2

2011 मुंबई तिहरा बम धमाका: 12 साल से जेल में बंद 65 वर्षीय आरोपी कफील अहमद अयूब को मिली जमानत

3

9 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची महाराष्ट्र, बाढ़ से नुकसान का करेगी आकलन

4

अमेरिका में शटडाउन से बुरा हाल, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी; ढाई हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.