अश्विनी जोशी (सौ. सोशल मीडिया )
BMC Property Tax Deadline Action: बीएमसी ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) बकाया रखने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 मार्च, 2026 तक कर का भुगतान नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बकाया कर न चुकाने वाली संपत्तियों पर तत्काल कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की जाए। बीएमसी मुख्यालय में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कर वसूली की प्रगति का जायजा लिया गया। इस बैठक में कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
🔹सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा तसेच थकीत मालमत्ता करभरणा दिनांक ३१ मार्च २०२६ पूर्वी न करणाऱ्या मालमत्तांवर तत्काळ अटकावणी आणि जप्तीची कारवाई करावी, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. 🔹मालमत्ता करासंदर्भात महानगरपालिका… pic.twitter.com/XgoeHRCZG5 — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 25, 2026
बैठक में सामने आया कि 24 मार्च, 2026 तक कुल 6,449 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87।86 प्रतिशत है। हालांकि, लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर वसूली बाकी है।
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